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File RERA Complaint Online

रेरा एक्ट के अंतर्गत बिल्डर के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करे ? Rera me complaint kaise kare

Rera me complaint kaise kare :- प्रॉपर्टी लेने वाले कई बार पेमेंट करने के बाद या रजिस्टर होने से पहले – बाद में बाउट बार बिल्डर दुवारा धोखा देने की वजय से परेशान होते है । देश में शहरो में रहने के चलन बढ़ रहा है । जिसके करना देश में शहरों में बहरा से रहने वाले लोग अपने सपनो का घर खरीदना चाहते है । जिसके करना लग देह के बड़े शहरों में Property Builder अपने अपने Society काट रहे है । यह बाहर से रहने आने वाले लोग लोग शहरों में माकन , कोठी , फ्लैट अदि की बुकिंग एडवांस में कर लेते है । बहुत से Unregistered Property Builder या illegal Society के झांसे में आ जाते है । जिसके करना Property Buyer या प्रॉपर्टी बिल्डर के बिच विवाद खड़ा हो जाता है । इसी को निपटने के लिए भारत सर्कार ने RERA Act 2016 लागु किया था । अगर कोई बिल्डर आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो आप उसके खिलाफ RERA Complaint दर्ज करा सकते है । तो RERA Rera me complaint kaise kare के बारे में पूरी जानकरी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक पढ़े ।

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority)

रियल एस्टेट अधिनियम प्रत्येक राज्य में अचल संपत्ति विवादों के समाधान के लिए एक विशेष प्रणाली की स्थापना का प्रावधान करता है। प्रभावित पक्ष, चाहे वे प्रमोटर हों, रियल एस्टेट एजेंट हों या खरीददार कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए या प्राधिकरण के समक्ष कानून के तहत किसी भी दायित्व के उल्लंघन के लिए रेरा शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। हुह।एक बार उल्लंघन साबित होने के बाद प्राधिकरण के पास डिफॉल्टर पर जुर्माना लगाने की शक्ति है। RERA शिकायत कब कर सकते है ?

RERA शिकायत कब कर सकते है ? ( When file RERA Complaint )

रियल एस्टेट कानून डेवलपर और खरीदार दोनों पर अलग-अलग दायित्व लगाता है। जब कोई buyer या बिल्डर , एजेंट इस RERA ACT का उल्लंघन करता है या इस संबंध में की गई शिकायत पर डिफॉल्टर के खिलाफ RERA Complaint कर सकते है । आप निचे दिए किसी भी कारण बिल्डर के खिलाफ RERA Complaint file kar सकते है :-

  • अगर कोई बिल्डर तीह किये गए समय पर प्रॉपर्टी डिलीवरी नहीं देता है ।
  • Rera unregistered Colony , Complex बनाने पर ।
  • राजय सर्कार के मापदंडो के अनुसार Property नक्शा के मुताबिक या बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनाने पर ।
  • कंस्ट्रक्शन योजना में बदलाव।
  • अचानक से अतिरिक्त शुल्क वसूलना।
  • पार्किंग, स्टोरेज या फिर लिफ्ट सुविधाएं नहीं देना आदि।
  • याद रखे कोई भी Rera कंप्लेंट २ वर्ष के भीतर की ज सकती है। इसके इलावा अगर कोई प्रॉपर्टी शुरू होने के समय बुक किया था तो यह लेट भी फाइल कर सकते है ।

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज ( Required document for Rera Complaint )

शिकायत निम्नलिखित डेटा और दस्तावेजों के साथ अचल संपत्ति नियामक को प्रस्तुत की जानी चाहिए:-

  • पूरा पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर के साथ शिकायतकर्ता का नाम
  • प्रॉपर्टी बिल्डर , एजेंट का नाम
  • कंपनी का डेरा नंबर
  • साक्ष्य के रूप में दस्तावेज, जैसे Agreement Letter , Payment Receipt , Bank Statement ( अगर पेमेंट ऑनलाइन की है )
  • इसके इलावा मेल द्वारा लेनदेन / पत्रों का आदान-प्रदान / कानूनी नोटिस अदि
  • शिकायत में पीड़ित को यह भी साफ करना पड़ता है कि आखिर उसे बिल्डर से किस प्रकार की समस्या है और वह बदले में किस प्रकार मदद चाहता है।
  • INR 1,000 का भुगतान महाराष्ट्र और गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में शुल्क के रूप में किया जाएगा, जहां यह INR 5,000 है।

RERA Complaint हल करने का समय ( Rera Case Time Periord )

RERA Complaint को हल करने की सामान्य समय सीमा कानून के अनुसार 60 दिन है, हालांकि, विशेष परिस्थितियों में,सहायक अधिकारी स्थगन का कारण रिकॉर्ड कर सकते हैं और समय बढ़ा सकते हैं। अगर समय पर यह काम नहीं हो पाता, तब रेरा पीड़ित को उसके पीछे का कारण बताता है।

गृह खरीदारों को राहत

  • प्रॉपर्टी buyer को हानि का मुआवजा , पेमेंट का विआज
  • घर खरीदारों के पुरे पैसे की वापसी

रेरा के तहत लागू दंड ( RERA Punishment For Builder )

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के तहत, कुछ ऐसे अपराध हैं जिनके लिए लागू दंड लगाया जाता है। नीचे सूचीबद्ध कुछ अपराध हैं जिनके लिए लागू धाराओं के तहत दंड लगाया जाता है:-

अपराधदंड धारादंड
1) शर्तों का उल्लंघन जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है
2) धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से पंजीकरण सुरक्षित करना
धारा 9 (7)एजेंट की पंजीकरण संख्या रद्द करना।
अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों का उल्लंघनधारा 661 वर्ष तक की जेल या बेची गई इकाई की लागत का 10 % तक जुर्माना।
रेरा एक्ट की धारा 9 और 10 का उल्लंघनधारा 6210,000 रुपये प्रति दिन का जुर्माना, जिसके दौरान डिफ़ॉल्ट रूप से बेची गई इकाई की लागत के 5 % तक का विस्तार जारी है।
रेरा अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघनधारा 65बेची गई इकाई की लागत का 5 % तक जुर्माना।
Punishment for Builder Under RERA Act 2016

इसके इलावा अगर कोई खरीददार भी प्रॉपर्टी बिल्डर के साथ किये गए करार या पेमेंट के साथ कोई हेर फेर करता है तो बिल्डर भी खरीददार के खिलाफ RERA Complaint Against Buyer कर सकता है । इसके साथ ही अगर आप RERA के अंतगत कोई गलत या झूठी कंप्लेंट करते हो तो आप लीगल केस में फस सकते है ।

Rera me complaint kaise kare

रेरा की धारा 31 के तहत प्रमोटरों, खरीदारों या एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। Rera me complaint kaise kare इसके लिए नीचे दिए स्टेप फॉलो करे :-

  • सबसे पहले अपने राजय की रेरा वेबसाइट (RERA Website ) पर रजिस्ट्रेशन कर लॉग-इन करना होगा।
  • हम अपने पिछले आर्टिकल में सभी राजय की RERA Website का लिंक दे चुके है . आप वहा जा के चेक कर सकते है ।
  • यह पर आपको RERA Complaint Link दिखाई देता है । इस पर क्लिक करे ।
  • अगले Rera Complaint Form में आपको पूछी गयी साडी जानकारी दर्ज करना है ।
  • निम्नलिखित विवरण शामिल करें:
    • आवेदक और प्रतिवादी का विवरण।
    • परियोजना का पता और पंजीकरण संख्या।
    • तथ्यों के साथ-साथ दावे के आधार का संक्षिप्त विवरण।
    • यदि कोई राहत मांगी जाती है, तो राहत और अंतरिम राहत (यदि कोई हो) का विवरण दें।
Punjab RERA Complaint Register Online
Punjab RERA Complaint Register Online
  • इसके बाद आपको Rera Complaint Fees Pay करना है । ध्यान रखें कि यह राशि हर राज्य में अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में शुल्क 5 हजार रुपये है पंजाब में 1 हजार रुपए है।

RERA Complaint Register Fees

वैसे तो हर राजय की अलग अलग Rera Complaint fees charges है । पर आम तौर पर यह 1-10 हजार के बिच होते है :- रुपए

राजय का नामRERA Complaint Fee State Wise
पंजाब1000 रुपए
हिरयाणा1000 रुपए
महाराष्ट्र5,000 रुपए
कर्णाटक10,000 रुपए
केरला1,000 रुपए
तमिलनाडु5,000 रुपए
आंध्रा प्रदेश1000 रुपए
हिमाचल प्रदेश500 रुपए
मध्य प्रदेश 1000 रुपए
राजस्थान1,000 रुपए
Online RERA Complaint File Fees

RERA Complaint Solve Process

रेरा में Shakayat दर्ज करने के बाद क्या और कैसे प्रोसेस होता है . इसकी जानकारी निचे स्टेप बय स्टेप दी गयी है :-

  • Rera me complaint kaise kare इसके लिए हम ऊपर बता चुके है.
  • शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायत और संलग्नक की ऑनलाइन समीक्षा की जाएगी।
  • कमियों की रिपोर्ट शिकायतकर्ता को ई-मेल से भेजी जाएगी।
  • इसे हटाने के लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा।
  • हटाने की अवधि समाप्त होने के बाद, शिकायत को दोषपूर्ण के रूप में दर्ज किया जाएगा।
  • शिकायत दर्ज होने के बाद विपक्ष को नोटिस भेजा जाएगा।
  • इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी दी जाएगी।
  • विपक्ष के पास आपत्ति दर्ज कराने या जवाब देने के लिए 15 दिन का समय होगा।
  • इस अवधि के बाद सात दिन का रिमाइंडर दिया जाएगा।
  • उसके बाद, छूट का अवसर समाप्त हो जाता है।
  • वादी के पास आपत्ति का जवाब देने के लिए सात दिन का समय होगा।
  • नोटिस पर ही सुनवाई और चर्चा की तिथि भी अंकित होगी।
  • यह तिथि सामान्यत: अधिसूचना के 30 दिन बाद की होगी।
  • पार्टियां केवल इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट में आपत्ति, लिखित बयान और प्रति-आपत्ति दर्ज करेंगी।
  • आपको केवल अंतिम चर्चा या सुनवाई की तारीख पर अदालत में पेश होना होगा।याद रखे कोई भी Rera कंप्लेंट २ वर्ष के भीतर की ज्जा सकती है। इसके इलावा अगर कोई प्रॉपर्टी शुरू होने के समय बुक किया था तो यह लेट भी फाइल कर सकते है ।
  • इसके बाद अगले पक्ष को सुना जाता है और 60 दिनों के भीतर केस का निपटारा किया जाता है ।
  • अगर आप रेरा के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 60 दिनों के भीतर रेरा अपील कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • यदि आप अपील न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 60 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।

सवाल जवाब (FAQ)

रेरा कब से लागू है?

राज्यसभा ने 10 मार्च 2016 को रेरा विधेयक पारित किया, लोकसभा कानून की मंजूरी 15 मार्च 2016 को आई। यह कानून 1 मई 2016 को लागू हुआ। जबकि इसके 92 वर्गों में से 59 को 1 मई को अधिसूचित किया गया था। शेष प्रावधान 1 मई, 2017 से लागू हुए।

क्या रेरा व्यावसायिक परियोजनाओं को कवर करता है?

रेरा दुकानों, कार्यालयों और भवनों सहित सभी आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं को कवर करता है। RERA शहरो में बनने वाली कॉलोनी , शिपिंग काम्प्लेक्स , फ्लैट अदि सही पे लागु होता है ।

क्या आप मौजूदा परियोजनाओं के खिलाफ शिकायत (RERA Complaint) दर्ज कर सकते हैं?

अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, चल रही/मौजूदा परियोजनाएं, जिन्हें कब्जे या पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वे कानून के दायरे में आ जाएंगी। कानून लागू होने के तीन महीने के भीतर बिल्डर्स/डेवलपर्स को ऐसी परियोजनाओं को रेरा के तहत पंजीकृत कराना होगा।

RERA complaint कहा करे ?

आप अपने राजय की RERA website पर जा के अपने आप को रजिस्टर करे । इसके बाद Login करे और अपनी RERA complaint against builder , seller , agent कोई दर्ज करे ।

RERA कंप्लेंट कितने समय के अंदर कर सकते है ?

याद रखे कोई भी Rera कंप्लेंट 2 वर्ष के भीतर की जा सकती है। इसके इलावा अगर कोई प्रॉपर्टीदंड धारा शुरू होने के समय बुक किया था तो यह लेट भी फाइल कर सकते है ।

RERA कंप्लेंट में फैसला कितने दिनों में आता है ?

60 दिनों में

निष्कर्ष

हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको RERA Complaint kaise kre hindi me ? के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा । यह पर हमने RERA Law क्या है ? रेरा शिकायत कब कर सकते है ? Required documents for Rera Complaint e file ? Rera punishment , fine ? Online e file Rera complaint . रेरा कंप्लेंट के लिए कितना फीस लगता है ? रेरा कंप्लेंट केस कितने दिनों में निपटता है ? अदि के बारे में पूरी चर्चा की है ।isi प्रकार की किसी और जानकारी के साथ अगले आर्टिकल में मिलेंगे ।

आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे ।

धन्यवाद ।

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