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दुकानदार या ऑनलाइन शॉपिंग website ने धोखा दिया है तो आज ही Complaint करे ? Consumer Court me Complaint kaise kare

Consumer Court me Complaint kaise kare Hindi :- सरकार ने उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए है । उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह के विज्ञापन भी बनाती है। यदि आप, एक उपभोक्ता के रूप में, यह भी महसूस करते हैं कि सामन खरीदते समय आपको गुमराह किया गया है या आपको गुमराह किया जा रहा है। तो आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में सिर्फ 0-100 रुपये की फीस लेकर आप 1 लाख रुपये तक के क्लेम के साथ क्लेम फाइल कर सकते हैं। आज हम आपको Consumer Court me Complaint kaise kare के बारे में पूरा बताएंगे।

देश में रवायती कारोबार के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग का प्रचलन भी बाद रहा है । पर बहुत बार कस्टमर के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी न किए तरह का धोखा हो जाता है । कस्टमर को पैसे के बदले भी सर्विस या समान नहीं दिया जाता । जा किसी करना से गलत , ख़राब समान दिया जाता है । पर अगर दुकानदार कस्टमर राइट्स का उलंघन करता है तो आप उसके विरुद्ध consumer Forum में केस कर सकते है । यह consumer Forum kya hota है ? Consumer Court me case file कैसे करे ? कंस्यूमर फॉर्म में केस करने का प्रोसेस क्या है ? आपके सभी सवालों का जवाब इसी आर्टिकल में मिलेगा । कृपया पूरी जानकारी के लिए आर्टिकल शुरू से लेकर अंत तक पढ़े ।

उपभोक्ता कौन है ? Consumer kya hota hai ?

उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी उत्पाद को खरीदता है या किसी व्यक्तिगत सेवा के लिए या स्वयं रोज़गार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी सेवा का लाभ उठाता है। निचे दिए में से कोई भी कंस्यूमर हो सकता है :-

भुगतान किया है

वादा किया

आंशिक रूप से भुगतान किया और आंशिक रूप से वादा किया

इसमें ऐसे सामान / सेवाओं का एक लाभार्थी भी शामिल होता है, जब ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से ऐसा प्रयोग किया जाता है।

शिकायत कौन कर सकता है?

  • कोई उपभोक्ता
  • कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ
  • केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार
  • एक या एक से अधिक उपभोक्ता, जहां समान रुचि रखने वाले कई उपभोक्ता हैं
  • किसी उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, उसका कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि।

कब सकता है शिकायत

अगर पैसे ज्यादा लिए है

अगर किसी दुकानदार ने आपसे किसी वास्तु के एक्स्ट्रा चार्जेज लिए है तो आप इसके लिए consumer court case कर सकते है । कई बार की दुकान दर आपको दवा , राशन , सर्विस के निर्धारित मूलय या प्रिंटेड रेट से ज्यादा मांगता है , तो आप consumer forum case file कर सकते है ।

कालाबाजारी करने पर शिकायत करे

कई बार दुकानदार या थोक सेल करने वाले किस चीज़ को स्टॉक करके उसकी कालाबाज़ारी करते है । जैसे के हमने क्रोना कल में देखा है के बहुत से दुकानदार मनमाने रेट पर चीजे बेच रहे थे । आप इस प्रकार की किसी की भी शिकायत consumer form में कर सकते है ।

सूचना का अधिकार

वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित करने का अधिकार, जैसा भी मामला हो, ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके।

किसी प्रकार की ठगी होने पर

अगर कोई दुकान दर आपसे किसी सामान की खरीद फरोख्त में आपसे थोखा करता है या ख़राब समान देता है। ऐसी स्थिति में अगर आगे से दुकानदार इस समान को वापिस लेने से मना करता है तो आप इसकी complaint consumer form में कर सकते है ।

Online Shopping fraud होने पर

लेकिन ऐसा केवल बड़ी और जानी-मानी कंपनियों के साथ होता है जो उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेती हैं और उनका समाधान करती हैं। आज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस तरह के कई फर्जी प्रोफाइल हैं जो गैजेट, कपड़े और हर तरह की चीजें बेचने के नाम पर घोटाला करते हैं, इन साइटों के ग्राहक सेवा नंबर ढूंढना या उनके कार्यालय ढूंढना बहुत मुश्किल है।
ऐसे में आपके पास कंज्यूमर फोरम में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी लगती है, लेकिन यह कारगर है। देश में इनमें से कई ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को एक ही उपभोक्ता मंच पर निपटाया गया है।

Consumer Right Act & Rules

Register Consumer court complaint online
Register Consumer court complaint online

कंस्यूमर फोरम में शिकायत कैसे करे ? Consumer Court me Complaint kaise kare

हाँ जी , आप एक दो नहीं पुरे चार तरिके से कम्प्लेंट कर सकते है :-

i) कॉल करके शिकायत दर्ज करे ( Consumer complaint Toll Free number )

आप अपनी शिकायत रजिस्टर करने के लिए कॉल कर सकते हैं । Consumer complaint call करने का समय राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर सभी दिन 09:30 प्रात से 05:30 मध्याह्न तक होता है।

आप 1800-11-4000 या 1800-11-14404 दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते है । यह दोनों Toll Free Complaint Number है ।

ii) SMS करके Consumer Shakayat करे ( Consumer Complaint SMS number )

आप अपनी शिकायत 8130009809 नंबर पर SMS करके भी कर सकते है । इस के बाद Consumer forum आपसे कनेक्ट करता है । तब आप डिटेल में अपनी कंप्लेंट बता सकते है । 

iii) ऑनलाइन कंप्लेंट करे (Online e-file Consumer Complaint )

आप online Consumer complaint भी कर सकते है । आप ऑनलाइन कंस्यूमर कंप्लेंट दो तरिके से कर सकते है :-

  • आप सरकार की Official Consumer Complaint Website पर जाए के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।
  • इसके इलावा आप gama.gov.in पर भी अपनी कंप्लेंट कर सकते है.
  • दोनों वेब्सीटेस आपको शिकायत करने से पहले रजिस्टर करना पड़ता है .

iv) Mobile Apps for Consumer Complaint

अब आप आपने मोबाइल से भी मोबाइल ऐप के माधयम से Consumer Cheating Complaint कर सकते है । आप National Consumer Helpline (NCH) या Ummang से भी अपनी Consumer Complaint using mobile app कर सकते हो ।

Register consumer complaint using mobile app
Register Your Consumer Complaint using NCH Mobile App

कस्टमर कंप्लेंट फीस ( Consumer Form Complaint Fees )

#माल या सेवाओं का कुल मूल्य और मुआवजे का दावाकितनी फीस लगेगी
 जिला फोरम 
(1)एक लाख रुपये तक – उन शिकायतकर्ताओं के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL Card Holder) हैं जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना कार्ड हैंशून्य
(2)एक लाख रुपये तक – अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों के अलावा अन्य शिकायतकर्ताओं के लिए।100 रुपए
(3)एक लाख से ऊपर और पांच लाख रुपये तक200
(4)पांच लाख से ऊपर और दस लाख रुपये तक400
(५)दस लाख से ऊपर और बीस लाख रुपये तक500 रुपये
 राज्य आयोग 
(६)बीस लाख से ऊपर और पचास लाख रुपये तक2000
(७)पचास लाख से अधिक और एक करोड़ रुपए तक4000
 राष्ट्रीय आयोग 
(८)एक करोड़ रुपये से ऊपर5000
Consumer court Complaint Fees

अगर नहीं है रसीद तो भी Consumer Forum case file कर सकते है

यदि आपके पास रसीद नहीं है, तो सोच रहे है कि शिकायत कैसे दर्ज करें। अभी तक देश में रसीद पेश करना जरूरी नहीं है लेकिन रसीद लेना आपका अधिकार है। इसलिए आप रसीद जरूर लें। आप बिना रसीद के भी दावा दायर कर सकते हैं। अपने सभी तथ्यों के साथ मामला दर्ज करें। यदि आपके पास कोई अन्य सबूत है तो आप उसे अटैच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास दुकानदार का visiting कार्ड या रसीद है जिसपर उन्‍होंने लिखा है कि इतने पैसे ले लिए इतने बाकी हैं, या किसी भी कागज पर उन्‍होंने हिसाब लिखा है। तो आप इसे ही लगा सकते है । यह अदालत में स्वीकार्य है।

दो वर्ष के बाद भी कर सकते है शिकायत

उपभोक्ता अदालत में किसी भी शिकायत को दो साल के भीतर दर्ज किया जाना होता है । लेकिन इस समयावधि के भीतर शिकायत दर्ज नहीं करने के बाद भी, कई मामलों में, आप दो वर्ष के बाद भी उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक Builder से एक घर लिया, जिसे दो साल में पजेशन देना है लेकिन आपको पजेशन नहीं मिला है,  ऐसी स्थिति में कॉज ऑफ एक्‍शन दो साल के बजाय आगे भी जारी रह सकता है।
कभी-कभी ऐसा होता है कि दो साल बीत चुके हैं लेकिन आप किसी भी कारण से शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको देरी के लिए क्षमा के लिए अदालत में आवेदन करना होगा। अदालत द्वारा अनुमोदित और आपकी शिकायत स्वीकार की जाती है।

सवाल / जवाब (FAQ)

इनग्राम (consumerhelpline.gov.in) क्या है?

इस वेबसाइट में जागरूकता पैदा सलाह देने और आवास उपभोक्ता शिकायतों के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री के रूप में उपभोक्ता शिकायतों और अधिनियम के निवारण के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया है। हालांकि सभी प्रयासों को इन शिकायतों को संबोधित करने के लिए किया जाएगा, सभी शिकायतों को पूरी तरह या संतोषजनक ढंग से हल नहीं किया जा सकता है।

शिकायतों की किस तरह पंजीकृत किया जा सकता है?

आप कॉल, SMS, ऑनलाइन या मोबाइल आप के जरिए अपनी Consumer Complaint Register कर सकते है :-
Call Toll Free number : 1800-11-4000 या 1800-11-14404
SMS Number: 8130009809
Official Consumer Complaint Website
Mobile App : NCH and Ummang App

Consumer Court me Complaint kaise kare ?

किसी प्रकार की समस्या प्राप्त या तो ऑनलाइन पंजीकरण या कॉल सेंटर पोर्टल में दर्ज किया जाता है और एक अद्वितीय डॉकेट नंबर उत्पन्न होता है और दिया जाता है के माध्यम से।
प्राप्त शिकायत, मामले के रूप में हो सकता है शीघ्र निवारण के लिए संबंधित कंपनी / एजेंसी / नियामक / लोकपाल के लिए भेजा जाता है। की गई कार्रवाई संबंधित एजेंसी द्वारा वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाता है।
एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, इन एजेंसियों निर्धारित अंतराल पर याद दिला रहे हैं।

निवारण की प्रक्रिया के लिए समय सीमा क्या है?

पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक और हर शिकायत शीघ्र निपटान के लिए संबंधित कंपनी / एजेंसी आदि के साथ उठाया जाएगा। यह एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 60 दिनों की एक अधिकतम तक का समय लग सकता है।

शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है?

कार्रवाई का कारण / सेवा में कमी / माल में दोष उत्पन्न होने की तारीख से दो साल के भीतर शिकायत दर्ज करनी होती है। तथापि, शिकायत दो वर्ष के बाद भी दर्ज की जा सकती है, यदि शिकायतकर्ता जिला फोरम को संतुष्ट करता है कि उसके पास इस अवधि के भीतर शिकायत दर्ज न करने के पर्याप्त कारण हैं

Consumer Complaint Process अपील का क्या प्रावधान है?

• जिला फोरम द्वारा जारी आदेश से व्यथित होकर आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर राज्य आयोग के समक्ष अपील याचिका दायर की जा सकती है।
• राज्य आयोग द्वारा जारी आदेश से व्यथित, अपील याचिका राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है।
आदेश।
• राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी आदेश से व्यथित, अपील याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है

जिला उपभोक्ता फोरम से कैसे संपर्क करें ?

शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है और आप इसे व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंट के माध्यम से, नोटरीकृत होने के बाद, पंजीकृत डाक या नियमित डाक के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।यह महत्वपूर्ण है कि आप शिकायत दर्ज करने से पहले विरोधी पक्ष को व्यक्तिगत या कानूनी नोटिस दें।
आपको प्रत्येक विरोधी पक्ष के लिए चार प्रतियां, साथ ही अतिरिक्त प्रतियां दाखिल करने की आवश्यकता होगी। और शिकायत का कारण उत्पन्न होने की तारीख से दो साल के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए। अंत्योदय अन्न योजना कार्ड रखने वालों के लिए 1 लाख रुपये तक के मामलों के लिए अदालत शुल्क शून्य है और बाकी के लिए 100 रुपये है। 
5 लाख रुपये तक के मामलों के लिए मामला शुल्क 200 रुपये है, 10 लाख रुपये तक के लिए अदालत शुल्क 400 रुपये और 20 लाख रुपये तक के मामलों के लिए मामला शुल्क 500 रुपये है। डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया जाना चाहिए। अध्यक्ष, उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम,

राज्य उपभोक्ता फोरम से कैसे संपर्क करें ?

जिन मामलों या सेवाओं का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें दायर किया जा सकता है और जिला फोरम के आदेशों को आदेश पारित होने के 30 दिनों के भीतर यहां चुनौती दी जा सकती है।
20 से 50 लाख रुपये तक के मामलों के लिए अदालत शुल्क 2,000 रुपये है जबकि 1 करोड़ रुपये तक के मामलों के लिए अदालत शुल्क 4,000 रुपये है। 
डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार, (नाम) राज्य आयोग के पक्ष में बनाया जाना चाहिए और उस राज्य में ही देय होना चाहिए। 
अपील दायर करने के लिए आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:
(ए) सभी पक्षों के सही नाम और उनके पते के साथ रिकॉर्ड के दस्तावेज;
(बी) जिला फोरम आदेश की प्रमाणित प्रति;
(सी) अपील दायर करने के लिए प्रत्येक प्रतिवादी के लिए चार से अधिक अतिरिक्त प्रतियां;
(डी) किसी भी सशर्त देरी, अंतरिम आदेश और एक हलफनामे के साथ प्रस्तुत की जाने वाली अन्य याचिकाएं; 
और
(ई) 25,000 रुपये की वैधानिक जमा राशि या पुरस्कार / मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अपीलकर्ता / विरोधी पक्षों द्वारा किया जाना है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से Consumer Court me Complaint kaise kare करें ?

एक असंतुष्ट उपभोक्ता सीधे राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है या आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर राज्य आयोग के फैसलों के खिलाफ अपील कर सकता है। 
कोर्ट फीस 5,000 रुपये है और डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के नाम होना चाहिए। 
राज्य या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील दायर करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। 
आप 30 दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग के आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

निष्कर्ष

हम आशा करते है के इस आर्टिकल से हमने आपको बताया है , किसी दुकानदार , बिल्डर , Service Provider के खिलाफ धोखाधड़ी होने पर Consumer Court me Complaint kaise kare ? Consumer Rights क्या है ? Consumer form क्या है ? How to register online Complaint Consumer Complaint ? Types of ways to Files Consumer complaint ? कैसे और कहाँ करे शिकायत ? कितने समय लगता है customer complaint solve होने में ? अदि के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल गया है । इसी प्रकार की किसी और जानकारी के साथ अगले आर्टिकल में मिलेंगे ।

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धन्यवाद ।

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