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Donation Tax Free

Political Party donation और सभी Donation Tax Free है | Donation Tax 80G, 80GGA और 80GGC

Politicle Party Donation and Charitable Trust Donation Tax Free है । हेलो दोस्तों , दान लेना या देना भारत की परम्परा है । तो क्या कोई भी दिया गया दान TAX Free है ? नहीं ऐसा नहीं है । आप दान दे सकते है इस पर कोई टैक्स नहीं होता । पर अगर आप Tax ITR file करते है तो यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है के कौन सा Donation Tax free है और कौन सा नहीं । बहुत से लोग जब कभी बड़ी अमाउंट donate करते है तो उसका Donation Tax rebate ले सकते है । पर कैसे ? तो आइए इस आर्टिकल में इसी Donation Tax Rules के बारे में बात करेंगे । Donation Tax 80G, 80GGA और 80GGC के नियम के बारे में विस्तार से बात करेंगे । Donation Tax Rebate की पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े ।

आपने भी बहुत बार ITR File करते समय 80G, 80GGA और 80GGC कॉलम देखे होंगे । पर यह क्या होते है इसके बारे बहुत से लोगो को पता नहीं होता । अब आपको इसको देख के ignore करने की जरूरत नहीं है । यह आपके फायदे के लिए ही । यह आपको Income tax rebate दिला सकते है ।

Donation Tax Free 80G, 80GGA और 80GGC

Income ITR and Donation Tax Free Rebate

भारत में लगभग 10 बिलियन लोग वित्तीय वर्ष के अंत में आयकर का भुगतान करते हैं। वार्षिक आय के प्रतिशत के रूप में आयकर का भुगतान किया जाता है। प्रतिशत इस बात पर निर्भर करता है कि वार्षिक आय को किस टैक्स ब्रैकेट में रखा जा सकता है, लेकिन यह आमतौर पर भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि नहीं होती है।

Income tax rules की धारा 80 के तहत आप बचत निवेश कटौती, घर का किराया, स्वास्थ्य बीमा, बचत खातों पर ब्याज, और बहुत कुछ सहित कई तरह की कटौतियों पर tax रिबेट ले सकते है । यह डायरेक्ट आपकी इनकम से काम हो जाती है ।

यहां पा आप दान की गयी राशि पर भी टैक्स रिबेट ले सकते है । अगर आप किसी 80G के अंडर रजिस्टर्ड किसी संसथान को चंदा देते है तो आपका इसका भी Tax benefit ले सकते है ।

Income/ ExpensiveAmount
Total Income10,00,000
Investment (Share and Mutual Etc)2,00,000
Insurance1,00,000
Home Rent1,00,000
Donation1,50,000
Last Taxable Income4,50,000
Income tax Calculation

देखा आपने ऊपर 10 लाख की इनकम पर इन्वेस्टमेंट अदि करके अंत में 4.5 लाख इनकम बची ।इस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा क्योके 5 लाख से निचे कोई टैक्स नहीं है। अगर आप Donation पर टैक्स रिबेट न लेते तो आपको 4.5+1.5 = 6 लाख बनता और आपको 1 लाख पर टैक्स देना पड़ता । यही है के अगर आप किसी 80G registered Charitable Trusts and NGO की दान देते है तो उसका Income tax में रिबेट ले सकते है ।

सेक्शन 80G (Donation Tax Free Section 80G)

आयकर अधिनियम की धारा 80G कुछ राहत कोषों और दान के लिए दान या दान करके टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने का विकल्प प्रदान करती है। पर्सनल, कॉरपोरेट, एचयूएफ और एनआरआई इनकम टैक्सपेयर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। विदेशी संस्थानों और पार्टियों को दान या दान जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। छूट का दावा कुछ मामलों में 100 % तक, कुछ मामलों में 50 % तक या कुछ मामलों में असीमित हो सकता है। दान चेक/मनीआर्डर या नकद द्वारा किया जा सकता है।

नोट :- लेकिन 2,000 रुपये से अधिक के नकद दान पर कर कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।

Donation Income Tax Free Hai
Donation Income Tax Free Hai

ट्रस्ट या संस्थान सेक्शन 12A के तहत होना चाहिए रजिस्टर

पहली बात तो अगर आप 80G के अंतर्गत रिबेट ले रहे है तो यह केवल । इसके इलावा जिस ट्रस्ट अदि को दान कर रहे है वह ट्रस्ट या फाउंडेशन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A के तहत पंजीकृत होना चाहिए। आयकर विभाग द्वारा कुछ 12A रजिस्टर्ड संसथान की लिस्ट बनाई गयी है :-

  • प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PM Care fund)
  • केंद्र सरकार राष्ट्रीय रक्षा कोष गठन
  • जिला साक्षरता समिति
  • राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष
  • राष्ट्रीय बाल कोष
  • जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष
  • प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष
  • इसके इलावा बहुत से धार्मिक , अनाथ आश्रम , चैरिटेबल ट्रस्ट आदि

Donation देने पर यह डॉक्यूमेंट जरूर ले

अगर आप किसी 12A registered Trust , NGO को दान दे रहे है तो आपको इसका 80G Tax rebate लेने के लिए निचे दिते डॉक्यूमेंट की जरूरत होगा ।

इसको डोनेशन करने पर जरूर ले :-

  • ट्रस्ट या चैरिटी की दान प्राप्ति की स्टैंप्ड रसीद जिसमे दान पाने वाले का नाम उसका पैन , पता अदि लिखा हो
  • फॉर्म 58: दान पर 100 फीसदी क्लेम पाने के लिए फॉर्म 58 भरकर जमा करना होगा
  • ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर

सेक्शन 80GGA

अगर कोई व्यक्ति देश की तरक्की और मजबूत बनाने वाली संस्थानों को दान देता है तो वह भी Tax rebate के लिए Income tax section 80GGA के अंतर्गत आता है । यदि व्यक्तिगत करदाता को सरकार द्वारा (35(1)(ii), 35(1)(iii), 35CCA, 35CCB के तहत) किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाली संस्था, विश्वविद्यालय या कॉलेज , 35AC के तहत आने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी, स्थानीय अथॉरिटी या एसोसिएशन/इंस्टीट्यूशन आदि को दान देता है तो सेक्शन 80GGA के तहत वह उस पर टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकता है।

लेकिन यह 80GGA के तहत टैक्स रिबेट केवल 10 हजार रुपए तक के नकद से अधिक के दान के लिए उपलब्ध नहीं होगी। कारोबारी या पेशेवर आमदनी से इस तरह का दान छूट के दायरे में नहीं आता है। दान पर 100% कर कटौती पाई जा सकती है।
Political Party Donation Tax Free
Political Party Donation Tax Free

सेक्शन 80GGC (Political Party Donation Tax Free Section 80GGC)

इंडिया में राजनीतिक दलों की तो भरमार है । पर बहुत से लोग आपने पसंदीदा राजनीतिक दाल को फंड देते है । अगर कोई जॉब करने वाला किसी राजनीतिक दल या चुनावी कोष में चंदा करता है, तो वह धारा 80GGC के तहत कर कटौती का दावा कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि यह दान नकद में नहीं होना चाहिए। दान की कुल राशि पर कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन कटौती की राशि व्यक्ति की कुल कर योग्य आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लेकिन जिस राजनीतिक दाल को आप पैसा दे रहे है वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951 (43 of 1951) के सेक्शन 29A के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी आपको Income Tax 80GGC rebate मिलेगा ।

Donations Eligible for 100% Deduction under 80G

  • केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष
  • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष
  • सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन
  • राष्ट्रीय ख्याति का एक अनुमोदित विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान
  • किसी भी जिले में उस जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला साक्षरता समिति
  • गरीबों को चिकित्सा राहत के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष
  • राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष
  • राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद या किसी राज्य रक्त आधान परिषद के लिए
  • ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट
  • राष्ट्रीय खेल कोष
  • राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष
  • प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए कोष
  • राष्ट्रीय बाल कोष
  • किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष
  • आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड या इंडियन नेवल बेनेवोलेंट फंड। वायु सेना केंद्रीय कल्याण कोष, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत कोष, 1996
  • 1 अक्टूबर 1993 और 6 अक्टूबर 1993 के दौरान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष
  • मुख्यमंत्री भूकंप राहत कोष, महाराष्ट्र
  • गुजरात में भूकंप के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष रूप से गुजरात राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी फंड
  • कोई भी ट्रस्ट, संस्था या फंड जिस पर धारा 80G(5C) लागू होता है। वे गुजरात में भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करते हैं। 26 जनवरी 2001 और 30 सितंबर 2001 के दौरान किया गया योगदान
  • प्रधान मंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष
  • अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान – भारत) कोष
  • स्वच्छ भारत कोष (वित्त वर्ष 2014-15 से लागू)
  • स्वच्छ गंगा कोष (वित्त वर्ष 2014-15 से लागू)
  • नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष (वित्त वर्ष 2015-16 से लागू)

Donations Eligible for 50% Deduction

  • जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड
  • प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष
  • इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट
  • राजीव गांधी फाउंडेशन

सवाल जवाब (FAQ)

आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत एक दाता कब कटौती का दावा कर सकता है?

एक दाता एक पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान या एनजीओ को दान के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कटौती का दावा कर सकता है।

क्या भारत में दान कर मुक्त हैं?

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G आपको एक धर्मार्थ संगठन को किए गए दान पर कर कटौती की अनुमति देती है

भारत में कौन से दान 100% Tax Free हैं?

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष।
राष्ट्रीय खेल कोष।
किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष।
राष्ट्रीय ख्याति का अनुमोदित विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान।

क्या एनजीओ दान कर योग्य है?

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G इसके लिए प्रावधान प्रदान करती है। 80G के अनुसार, आप अपनी कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए अपनी कुल आय से केंद्र और राज्य राहत कोष, गैर सरकारी संगठनों और अन्य धर्मार्थ संस्थानों को दिए गए दान में से कटौती कर सकते हैं।

क्या कोई सरकारी संगठन राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता है?

नहीं, कोई सरकारी संगठन राजनीतिक दलों को चंदा देने के योग्य नहीं है।

क्या मैं किसी राजनीतिक दल को दान देकर 30,000 रुपये से अधिक बचा सकता हूँ?

हां, आप किसी राजनीतिक दल में किए गए अपने योगदान पर 100% कटौती प्राप्त कर सकते हैं

क्या NRI प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर सकता हूं और धारा 80जी के तहत कटौती का दावा कर सकता हूं?

हां, आप धारा 80G के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं क्योंकि यह निवासी और अनिवासी भारतीयों दोनों पर लागू होता है।

मैं एक Partnership Firm में भागीदार हूं और मैं धारा 80जी के तहत कटौती का दावा करना चाहता हूं। क्या फर्म इसके लिए पात्र है?

हाँ, धारा 80G की शर्तों के अनुसार, साझेदारी फर्म उनके द्वारा किए गए दान के विरुद्ध कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं।

क्या भारत सरकार के द्वारा देश के सभी 12a व 80g कैंसिल कर दिये हैं?

नहीं

Husband makes a donation and the receipt is in wife’s name can husband claim 80g deduction

नहीं , जिसके नाम पर रसीद है वही इस Donation tax 80G deduction के लिए अप्लाई कर सकता है ।

निष्कर्ष

हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको Income tax return फाइल करने में आसानी होगा । क्योके बहुत से लोग इस 80G, 80GGA और 80GGC के बारे में अनजान रहते है और इसका फ़ायदा ही नहीं ले पाते। पर आशा करते है के अब आपको पता लग चूका होगा के आप दिए गए Donation पर भी फ़ायदा ले सकते है । तो Donation Tax rebate ky hota hai ? Donation par tax kaise bachae आदि के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । हमरे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सॉइल मीडिया पर फॉलो करे ।

धन्यावाद।

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