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lgbt rights in india

क्या इंडिया में समलैंगिक विवाह लीगल है ? LGBT rights in India | IPC Section 377, Samlangikta Legal Rights

हेलो दोस्तों, LGBT …! क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है ? नहीं , कोई बात नहीं । समलैंगिक सबंध इसके बारे में तो जरूर सुना होगा ? पर क्या आपको पता है के Samlangik marriage is legal in India or not ? LGBT rights in India के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले है । Central Government ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) का विरोध करते हुए कहा कि भारत में विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब बच्चा पैदा करने में सक्षम “जैविक पुरुष” और “जैविक महिला” के बीच विवाह हुआ हो। पर कोर्ट की इसके बारे में क्या राय है ? इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी जानकरी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक पढ़े ।

समलैंगिक का क्या मतलब होता है ? What means of Samlangik ?

आम तौर पर सेक्स और विवाह विपरीत सेक्स मतलब आदमी – औरत के बिच होता है । पर यह पर ऐसा नहीं है । यह पर सेक्स या विवाह समान लैंगिक में होता है ? आसान सबदो में कहे तो औरत – औरत के साथ या मर्द का मर्द के साथ । Same Sex Relastion or marriage को समलैंगिक (LGBT) कहा जाता है ।LGBT rights in India

‘समान’ और लैटिन मूल का अर्थ ‘सेक्स’ है। समलैंगिकता एक यौन अभिविन्यास है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए यौन आकर्षण या रोमांटिक प्रेम की विशेषता है जिन्हें समान लिंग के रूप में पहचाना जाता है। जो लोग समलैंगिक हैं, विशेष रूप से पुरुषों को ‘समलैंगिक’ के रूप में जाना जाता है, समलैंगिक महिलाओं को ‘समलैंगिक’ के रूप में जाना जाता है। वह समलैंगिक विवाह है, जिसे कभी-कभी समलैंगिक विवाह कहा जाता है, एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह का संकेत देता है।

Samlangikta Law and Rules India
Samlangikta (LGBT) Law and Rules India

समलैंगिक सबंधो का इतिहास ( LGBT rights in India History )

हिन्दू इतिहास में समलैंगिक सबंध

हिंदू धर्म एक तीसरे लिंग को स्वीकार करता है। महाभारत में कुछ पात्र हैं, जो महाकाव्य के कुछ संस्करणों के अनुसार, लिंग बदलते हैं, जैसे शिखंडी, जिसे कभी-कभी एक महिला के रूप में पैदा होने के लिए कहा जाता है, लेकिन पुरुष के रूप में पहचान करता है और अंततः एक महिला से शादी करता है। बहुचर माता उर्वरता की देवी हैं, जिन्हें हिजड़ा अपने संरक्षक के रूप में पूजता है।

मनुस्मृति में, समलैंगिकता के लिए विभिन्न दंड दिए गए हैं। एक युवती के साथ यौन संबंध बनाने वाली एक परिपक्व महिला को उसका सिर मुंडवाकर या उसकी दो उंगलियां काटकर दंडित किया जाता था, और उसे गधे पर सवारी करने के लिए भी बनाया जाता था। समलैंगिक पुरुषों के मामले में, मनुस्मृति ने तय किया कि बैलगाड़ी में दो लोगों (समलैंगिक और विषमलैंगिक दोनों) के बीच यौन संबंध से जाति का नुकसान होगा।

अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हिंदू खजुराहो मंदिरों में समलैंगिक गतिविधि के कई चित्रण हैं। इतिहासकारों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि पूर्व-औपनिवेशिक भारतीय समाज ने समान-लिंग संबंधों को अपराधी नहीं बनाया था, न ही ऐसे संबंधों को अनैतिक या पापी के रूप में देखा था।

मुगल साम्राज्य

मुगल साम्राज्य के दौरान, पहले से मौजूद दिल्ली सल्तनत के कई कानूनों को फतवा-ए-आलमगिरी में जोड़ दिया गया था, जिसमें जिना (गैरकानूनी संभोग) के लिए दंड का एक सामान्य सेट अनिवार्य था, जिसमें समलैंगिकता भी शामिल थी।इनमें एक गुलाम के लिए 50 कोड़े, एक मुक्त काफिर के लिए 100, या एक मुसलमान के लिए पत्थर मारकर मौत शामिल हो सकती है।

ब्रिटिश साम्राज्य

ब्रिटिश की धारा 377 के तहत समलैंगिक यौन गतिविधियों को अपराध घोषित कर दिया गया था, जो भारत की आजादी के बाद 70 से अधिक वर्षों से मौजूद है।ब्रिटिश राज ने धारा 377 के तहत गुदा मैथुन और मुख मैथुन (समलैंगिक और विषमलैंगिक दोनों) को अपराध घोषित कर दिया। भारतीय दंड संहिता, जो 1861 में लागू हुई, ने किसी व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से “प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संबंध” में शामिल होना अपराध बना दिया।

आजादी के बाद धारा 377 ( LGBT Rights Section 377 )

2009 अपराध की श्रेणी से बहार कर दिया

धारा 377 को निरस्त करने के आंदोलन का नेतृत्व नाज़ फाउंडेशन (इंडिया) ट्रस्ट, एक गैर-सरकारी संगठन ने किया था, जिसने 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें सहमति प्राप्त वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को वैध बनाने की मांग की गई थी। दिल्ली कोर्ट ने इस Same sex Section 377 के अंतरगत अपराध की श्रेणी से बहार कर दिया ।

2013 अनुच्छेद 377 को रद्द कर दिया

अदालत ने गरिमा और निजता के अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 21 (मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत) में निहित जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के भीतर रखा और माना कि सहमति से समलैंगिक यौन संबंध का अपराधीकरण इन अधिकारों का उल्लंघन करता है।11 दिसंबर 2013 को, सुप्रीम कोर्ट ने “दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2009” को पलट दिया, जिसने अनुच्छेद 377 को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका इस धारा को नहीं हटाएगी, इसे बहस के लिए खुला छोड़ देगी। इसे संसद में मंजूरी मिल जाती है।

2014 धारा 377 दुबारा से लागु किया

28 जनवरी 2014 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 377 पर अपने 11 दिसंबर के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार, नाज़ निगम और कई अन्य लोगों द्वारा समीक्षा के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि: “अनुच्छेद 377 को पढ़ने पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नज़रअंदाज़ किया कि देश की आबादी का एक मामूली हिस्सा समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर लोगों से बना है, और पिछले 150 से अधिक वर्षों में, 200 से कम लोगों पर अनुच्छेद 377 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है, और यह घोषणा करते हुए यह अनुच्छेद 14,15 और 21 की शक्तियों से अधिक है, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।”

15 अप्रैल 2014 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा और नौकरियों को बनाए रखने के अधिकार के साथ ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया, और केंद्र और राज्य सरकारों को उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने का आदेश दिया।अदालत ने फैसला सुनाया कि ट्रांसजेंडर लोगों को किसी भी प्रकार की सर्जरी के बिना अपना लिंग बदलने का एक बुनियादी संवैधानिक अधिकार है, और सरकार को ट्रांसजेंडर लोगों के समान उपचार सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि भारत का संविधान आधिकारिक दस्तावेजों में तीसरे लिंग की मान्यता प्रदान करता है और अनुच्छेद 15 लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।सत्तारूढ़ के आलोक में, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और बैंक फॉर्म जैसे सरकारी दस्तावेजों ने पुरुष (एम) और महिला (एफ) के साथ आम तौर पर “अन्य” होने के साथ, तीसरे लिंग के विकल्प की पेशकश करना शुरू कर दिया। जिसको हम तीसरा लिंक या ट्रांसजेंडर कहते है ।

24 अप्रैल, 2015 को, राज्य सभा ने सर्वसम्मति से ट्रांसजेंडर अधिकार विधेयक 2014 को शिक्षा और रोजगार में अधिकारों और आरक्षण (सरकारी पदों पर 2% आरक्षण), कानूनी सहायता, पेंशन, बेरोजगारी लाभ और ट्रांसजेंडर के लिए कौशल विकास की गारंटी के लिए पारित किया। लोग। इसमें रोजगार में भेदभाव को रोकने के साथ-साथ ट्रांसजेंडर लोगों के शोषण, हिंसा और शोषण को रोकने के प्रावधान भी हैं। बिल में केंद्र और राज्य स्तर पर सामाजिक कल्याण बोर्ड के साथ-साथ ट्रांसजेंडर अधिकार अदालतों के निर्माण का भी प्रावधान है। विधेयक द्रमुक सांसद तेरुची शिवा द्वारा पेश किया गया था, और यह पहली बार था जब सीनेट ने 45 वर्षों में एक निजी सदस्य से विधेयक पारित किया था।

Transgender Act 2016

ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2016, जिसे शुरू में अगस्त 2016 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, 2017 के अंत में संसद में फिर से पेश किया गया था।कुछ ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने बिल का विरोध किया क्योंकि यह विवाह,तलाक और गोद लेने जैसे मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। बिल को लोकसभा द्वारा 17 दिसंबर, 2019 को 27 संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसमें एक विवादास्पद खंड भी शामिल है जो ट्रांसजेंडर लोगों को भीख मांगने से रोकता है।

2018 समलैंगिकता को पूरी तरह से मान्यता ( LGBT rights in India )

6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 377 असंवैधानिक है क्योंकि यह स्वायत्तता, गोपनीयता और पहचान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, इस प्रकार भारत में समलैंगिकता को वैध बनाता है। अदालत ने 2013 के अपने फैसले को स्पष्ट रूप से पलट दिया।

क्या है धारा 377? What means of Section 377

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में समलैंगिकता को अपराध माना गया है। आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक, जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास दिया जाएगा। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। यह अपराध ग़ैर ज़मानती है। LGBT rights in India

Samlangikta Relatioship is Legal in India
is Samlangikta Relatioship is Legal in India ?

क्या भारत में समलैंगिकता मान्य है ? LGBT is legal in India ?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के अनुसार, दो विपरीत लिंगों के बीच ही शारीरिक संबंध संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस कानून को गैर-कानूनी करार दे दिया है। साथ ही कहा है कि देश में मौजूद समलैंगिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। सामान्य स्त्री-पुरुषों की तरह समलैंगिक व्यक्तियों को भी जीने का अधिकार है। दरअसल, भारत में समलैंगिकता को लेकर पिछले करीब एक दशक से बहस चल रही है। वर्ष 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में इसे अपराध नहीं माना, लेकिन 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोबारा अपराध की श्रेणी में लाकर रख दिया। लेकिन अंत 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है । जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने इस LGBT ko legal माना है । अब समलैंगिक (Same Sex) कहि भी आजादी से रह सकते है । LGBT rights in India के बारे में अब आपके मन में कोई शंका नहीं रह गया होगा ।

अन्य देशो में समलैंगिकता के लिए क्या कानून है ? LGBT Rules in other countries

संयुक्त राष्ट्र अभियान मुक्त और समान मानवाधिकार अभियान के अनुसार, दुनिया भर के 76 देशों में समलैंगिकता को लेकर भेदभावपूर्ण कानून हैं।कुछ देशों में इसके लिए मौत की सजा का भी प्रावधान है।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, समलैंगिकता की स्वीकृति में वृद्धि हुई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए मतदान हुआ था, जबकि बरमूडा ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को भी बदल दिया है।

अक्टूबर 2017 तक, लगभग 25 देश ऐसे हैं जिनमें समलैंगिक संबंधों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है।लेकिन इस समुदाय के लोगों का कहना है कि शादी को कानूनी मान्यता देना उनका लक्ष्य नहीं है। उनकी लड़ाई पहचान के लिए है।

यहां पर समलैंगिक सबंध लीगल है ? ( LGBT Legal in Below Countries )

अर्जेंटीना, ग्रीनलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, स्पेन, बेल्जियम, आयरलैंड, अमेरिका, ब्राजील, लक्जमबर्ग,स्वीडन, कनाडा, माल्टा, कोलंबिया, उरुग्वे, नॉर्वे, फ्रांस,पुर्तगाल,जर्मनी,स्कॉटलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड

LGBT rights in India
LGBT Legal Rights In World

सवाल / जवाब (FAQ)

LGBT क्या होता है ?

समलैंगिकों को आम बोलचाल की भाषा में एलजीबीटी (LGBT) यानी लेस्ब‍ियन (LESBIAN ), गे(GAY), बाईसेक्सुअल (BISEXUAL) और ट्रांसजेंडर (TRANSGENDER) कहते हैं। इसलिए इसे LGBTQ भी कहा जाता है।

समलैंगिक सबंध या विवाह का क्या मतलब होता है ?

समलैंगिक सेक्स या विवाह समान लैंगिक में होता है ? आसान सबदो में कहे तो औरत – औरत के साथ या मर्द का मर्द के साथ । Same Sex Relastion or marriage को समलैंगिक (LGBT) कहा जाता है ।

LGBT Section 377 कब शुरू हुई ?

पहली बार भारतीय दंड संहिता, जो 1861 में लागू हुई ब्रिटिश सर्कार ने धारा 377 के तहत समलैंगिक यौन गतिविधियों को अपराध घोषित कर दिया गया था

समलैंगिकता की इंडिया में लीगल मानयता कब मिली ?

6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना समलैंगिकता की लेकर इतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 377 असंवैधानिक है क्योंकि यह स्वायत्तता, गोपनीयता और पहचान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, इस प्रकार भारत में समलैंगिकता को वैध बनाता है।

LGBT rights in India

शैनन और सीमा के लिए यह पहली नजर का प्यार था।जो छह साल पहले अमेरिका में एक फिटनेस क्लास में पहली बार एक-दूसरे से मिले थे। अब, उन्होंने एक शानदार शादी में शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया है।यह अमेरिका में होने वाली पहली भारतीय समलैंगिक शादी थी।

Source : IndiaToday.in March 15, 2015

निष्कर्ष

हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको भारत में समलैंगिक सबंध या विवाह के बारे में क्या लॉ या एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की । या पर हमने जाना के LGBT kya hota hai ? Same Sex Relationship law in India ? Samlangik Marriage is legal in india ? इसके इलावा हमने LGBT के बारे में कोर्ट के फैसलों के बारे में जाना । हमने आपको यहां Same Sex Relation Law Section 377 के बारे में बताया । कहाँ कहाँ पर समलैंगिक सबंध (LGBT Relationship ) लीगल है ? LGBT rights in India section 377 आदि के बार एमए विस्तार पूर्वक चर्च की है । आप अपने सवाल और सुखव निचे कमेंट कर सकते हो । हम इसी प्रकार की किसी और जानकारी के साथ अगले आर्टिकल में मिलेंगे । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे ।

धन्यवाद ।

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