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Kya India me Prostitution Legal hai

क्या भारत में वेश्यावृत्ति लीगल है ? Kya India me Prostitution Legal hai

क्या है इस पोस्ट में ?

क्या भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी है ? Prostitution या वेश्यावृत्ति पर क्या कहता है भारतीय कानून? The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 in Hindi | Immoral Traffic (Prevention) Amendment Bill, 2006 | The All India Suppression of Immoral Traffic Act (SITA) PDF | Prostitution legal in india in hindi | Prostitution in India – Wikipedia | is red light area legal in india | is prostitution allowed in india | Kya India me Prostitution Legal hai | veshyavritti kya hai

हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी रूप से अपराध नहीं है। यह लाइन बिल्कुल सही है। भारत में पैसे के लिए सेक्स करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। हां, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले, आपसी सहमति से केवल दो वयस्क भाग लेते हैं। इसके अलावा और भी कई शर्तें हैं जिनके तहत भारत में वेश्यावृत्ति की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर वेश्यावृत्ति वैध है तो इसे गुपचुप तरीके से क्यों किया जाता है? तो इंडिया में वेश्यावृत्ति लीगल है या नहीं ? इस वेश्यावृत्ति के लिए इंडिया में क्या कानून है ? अगर लीगल है तो फिर इतने गुपचुप तरिके से क्यों किया जाता है यह काम ? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस आर्टिकल से मिल जाएगा । Prostitution Law in India , Kya India me Prostitution Legal hai के बारे में डिटेल जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े।

वेश्यावृत्ति क्या है? What is Prostitution

  • सार्वजनिक स्थान पर सेक्स सम्बन्ध बनाना
  • नाबालिग को यौन काम करने के लिए मजबूर करना
  • वेश्यालय , चकलाघर चलाना
  • दलाली करना या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना
  • होटल में वेश्यावृत्ति का संचालन करना
  • वेश्या की तलाश में सड़क के किनारे धीरे-धीरे गाड़ी चलाना
Kya India me Prostitution Legal hai
Kya India me Prostitution Legal hai | Source: Google

वेश्यावृत्ति के कारण – Prostitution Reasons in India

ऐसे कई कारक हैं जो महिलाओं को वेश्यावृत्ति के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। ऐसा ही एक तत्व है कि भारत में महिलाओं को एक वस्तु के रूप में माना जाता है। यौन संबंध रखने वाली महिलाओं को अवैयक्तिक माना जाता है और उनके अविवाहित होने की संभावना अधिक होती है। वेश्यावृत्ति के अन्य कारण हैं-

  • आर्थिक परिस्थिति के कारन
  • मनोवैज्ञानिक कारण
  • पारिवारिक या सामुदायिक वेश्यावृत्ति
  • बलात्कार
  • शादी करने में असफलता 
  • यौन शिक्षा का अभाव
  • जल्दी शादी
  • अपहरण
  • माता-पिता या पतियों द्वारा लड़कियों की बिक्री
  • कर्ज या उधार के कारन
  • नौकरी नहीं मिलना
  • नशे की आदत आदि

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वेश्यावृत्ति इंडिया में लीगल है या नहीं – Kya India me Prostitution Legal hai

  • पहली बात तो के इंडिया में वेश्यावृत्ति लीगल है अगर कोई अपनी मर्जी से करता है ।
  • पर हाँ, किसी को वेश्यावृत्ति के लिए किसी को मजबूर करना गैर क़ानूनी है ।
  • इसके इलावा वेश्यालय और चकला अदि चलाना अपराध है।
  • वेश्यावृत्ति के लिए दलाली अदि करना गैर क़ानूनी है।
  • अगर कोई अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति करती है , कॉल गर्ल है तो वह publicly अपने Contact Number शेयर नहीं कर सकती है।
  • होटल , रेस्टॉरेंट और अन्य पब्लिक जगहों पर वेश्यावृत्ति करना गैर क़ानूनी है।
    सावर्जनिक सथानो के २०० गज के घेरे में कोई भी वेश्यावृत्ति से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कर सकते ।
  • वेश्यावृत्ति रिलेटेड वेबसाइट चलाना भी गैर क़ानूनी है।

सेक्स वर्कर्स के क्या अधिकार हैं? Rights of Sex Workers

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यौनकर्मियों के अधिकारों पर कहा कि उन्हें भी सम्मान का अधिकार है। अदालत ने पुलिस को परेशान न करने का आदेश देने के अलावा यह भी कहा कि सेक्स वर्कर को उसकी मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि कोई यौनकर्मी यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, तो उसे शीघ्र कानूनी चिकित्सा सुविधा जैसी कई सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने मीडिया और पुलिस से अब अपना रुख बदलने को कहा है।

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Brothel या चकलाघर चलाना है क्राइम

  • इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 की धारा 3 के अनुसार चकलाघर, वेश्यालय या brothel चलाना अपराध है। इसकी परिभाषा में वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी घर, कमरा या स्थान शामिल है।
  • वहीं, इस संहिता के अनुच्छेद 4 के अनुसार वेश्या कमाने वाले का जीवन जीना भी अपराध माना गया है। अगर परिवार के सदस्य भी ऐसा ही करते हैं, तो भी यह आपराधिक है।
  • अनुच्छेद 5 किसी भी व्यक्ति को इस पेशे को करने के लिए मजबूर करने के लिए वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने का अपराधीकरण करता है। यानि पिम्पिंग या दलाली सरीखी चीज़ें अपराध हैं।
  • अनुच्छेद 7 के अनुसार पैसे के लिए सार्वजनिक स्थान पर सेक्स करना अपराध है। यानी किसी भी होटल, अस्पताल, पूजा स्थल या सार्वजनिक रूप से घोषित किसी अन्य स्थान पर इसमें शामिल होना अपराध है।

इस कानून का अनुच्छेद 8 पैसे के बदले यौन संबंध बनाने के लिए प्रलोभन, आकर्षण, इशारा या सुझाव को अपराध मानता है। हालांकि, इस खंड को विवादास्पद और महिला विरोधी भी माना जाता है। यह पुरुषों को महिलाओं के समान अपराध के लिए लगभग आधी सजा देता है। एक महिला के लिए जेल की सजा एक साल तक हो सकती है, और पुरुषों के लिए यह सात दिन से लेकर अधिकतम तीन महीने तक हो सकती है।

वेश्यावृत्ति गैरकानूनी नहीं बल्कि एक प्रोफेशन है – Supreme Court: Prostitution is a Profession

जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की तीन जजों की बेंच ने कहा, “वेश्यावृत्ति एक पेशा है और सेक्स वर्कर्स कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं।” Kya India me Prostitution Legal hai – Yes

कोर्ट ने कहा, ”सेक्स वर्कर्स कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। जब यह स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर एडल्ट है और सहमति से वेश्यावृत्ति में है, तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करने या उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है।”

Supreme Court: Prostitution is a Profession
Supreme Court: Prostitution is a Profession

सुप्रीम कोर्ट का वेश्यावृत्ति के बारे में नया कानून – Supreme Court New Guideline for Prostitution

  1. यौनकर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, दंडित नहीं किया जाना चाहिए, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
  2. कोर्ट ने कहा कि वेश्यालय में छापेमारी के दौरान यौनकर्मियों को गिरफ्तार, परेशान या जुर्माना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वैच्छिक यौन कार्य अवैध नहीं है, वेश्यालय चलाना ही अवैध है।
  3. पुलिस यौनकर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। यौन उत्पीड़न के शिकार यौनकर्मियों को तत्काल चिकित्सा और कानूनी सहायता सहित सभी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
  4. सेक्स वर्कर के बेटे को उसकी मां की देखभाल से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई नाबालिग वेश्यालय में या यौनकर्मियों के साथ रहता पाया जाता है, तो उसे अवैध व्यापार नहीं माना जाना चाहिए।
  5. यदि यौनकर्मी का दावा है कि नाबालिग उसका बेटा/बेटी है, तो इसकी पुष्टि के लिए एक परीक्षण किया जा सकता है। यदि कथन सत्य है, तो नाबालिग को जबरन अलग नहीं किया जा सकता है।
  6. गिरफ्तारी और तलाशी और बचाव कार्यों के दौरान मीडिया को यौनकर्मियों की पहचान का खुलासा नहीं करना
  7. पुलिस को कंडोम के इस्तेमाल को यौनकर्मियों द्वारा किए गए अपराध का सबूत नहीं मानना ​​चाहिए।
  8. बचाया यौनकर्मियों को कम से कम 2-3 साल के लिए सुधारक संस्थानों में भेजा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर न्यायाधीश ने फैसला किया कि यौनकर्मी सहमत हैं, तो उन्हें सुधारक संस्थानों को छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।
  9. केंद्र और राज्य सरकारों को सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में यौनकर्मियों को शामिल करना चाहिए, जिसमें यौनकर्मियों से संबंधित किसी भी नीति या कार्यक्रम के कार्यान्वयन या यौन कार्य से संबंधित किसी भी कानून/सुधार के विकास शामिल हैं।

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भारत में वेश्यावृत्ति से संबंधित कानून – Prostitutaion Law and Rules in India

संशोधन अधिनियम 1956 अनैतिक व्यापार रोकथामSuppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act (SITA 1956)

यह कानून 1956 में बनाया गया था। इसे SITA के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में कहा गया है कि वेश्याओं को निजी तौर पर व्यापार करने की अनुमति है, लेकिन वे खुले में ऐसा नहीं कर सकती हैं। कानूनों के अनुसार, अगर कोई सार्वजनिक रूप से किसी यौन गतिविधि में शामिल होता है तो ग्राहकों को गिरफ्तार किया जा सकता है। व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर यौन आदान-प्रदान की अनुमति है। एक महिला सार्वजनिक स्थान के 200 गज के दायरे में वेश्यावृत्ति में लिप्त नहीं हो सकती है।

सेक्स वर्कर श्रम कानूनों में नहीं आते हैं, लेकिन वे आम नागरिकों के सभी अधिकारों का आनंद लेते हैं और यदि वे चाहें तो उन्हें वेश्यावृत्ति से बचाया और पुनर्वास किया जाना चाहिए। सार्वजनिक अभद्रता जैसे आपराधिक कृत्यों के साथ यौनकर्मियों पर आरोप लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं का उपयोग किया जाता है। समस्या यह है कि इन अपराधों के गठन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और यौनकर्मियों को उन पर आरोप लगाने वाले अधिकारियों को चकमा देने के लिए छोड़ दिया गया है। अनैतिक यातायात रोकथाम संशोधन अधिनियम 1956 को हाल ही में अनैतिक यातायात को रोकने के लिए बदल दिया गया था।

Download THE IMMORAL TRAFFIC (PREVENTION) ACT, 1956 PDF

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम – Immoral Traffic (Prevention) Act, 1986 Amendment

  • इसे 1986 में स्वीकृत किया गया था और यह SITA Amendment है। इस कानून के अनुसार, वेश्याओं को उनकी सेवा मांगने या किसी को बहकाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है।
  • इस कानून में वेश्याएं अपने फोन नंबरों की घोषणा नहीं कर सकती हैं। ऐसा करते पकड़े जाने पर उन्हें अधिकतम 6 महीने की कैद और जुर्माना हो सकता है।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के 200 गज के भीतर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने वाले ग्राहकों को तीन महीने तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है।
  • अगर कोई वयस्क नाबालिग के साथ इस तरह की गतिविधि में शामिल होता है तो उसे 7 से 10 साल तक की कैद हो सकती है।
  • वेश्याओं की आय पर जीवन यापन करने वाले दलाल और अन्य भी दोषी हैं। इस मामले में, यदि एक वयस्क व्यक्ति एक वेश्या के साथ रहता है, तो वह दोषी होगा और उसे 2 से 4 साल की जेल हो सकती है।
  • वेश्यालय और वेश्यालय जैसे व्यवसाय चलाने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पहले अपराध के मामले में, उन्हें अधिकतम 3 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा।
  • यदि वे किसी व्यक्ति या महिला को वेश्यालय में वेश्या के रूप में या यौन शोषण के लिए जबरन हिरासत में लेते हैं, तो उन्हें कम से कम 7 साल की कैद हो सकती है।
  • कानून होटलों में वेश्यावृत्ति पर भी रोक लगाता है। मानव तस्करी में शामिल लोगों को 3 से 7 साल की जेल हो सकती है।
  • वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को छुड़ाने और उनके पुनर्वास की कानूनी जिम्मेदारी सरकार की होती है।

भारत में वेश्यावृत्ति के बारे में कुछ तथय – Indian Protitution Famous Facts

वेश्यावृत्ति पूरे देश में बिना किसी कानूनी मान्यता के पुरे धरल्ले से चल रहा हैं। आज देश में कुल 1170 रेड लाइट एरिया हैं। इसमें व्यावसायिक दृष्टि से कोलकाता और मुंबई सबसे बड़े व्यापारिक जिले हैं। एक आंकड़े के मुताबिक मुंबई के रेड जोन में करोड़ों रूपयो का साप्ताहिक बाजार है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ऐसे क्षेत्र हैं जहां वेश्यावृत्ति की प्रथा का एक लंबा इतिहास रहा है।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से सटे दक्षिण 24-परगना जिले के मधुसूदन गाँव में वेश्यावृत्ति जीवन का हिस्सा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां के लोग इसे बदनामी नहीं मानते। उनके अनुसार, यह सब उनकी जीवनशैली का हिस्सा है और उन्हें इससे कोई शर्म नहीं है। इस पूरे शहर की अर्थव्यवस्था इसी धंधे पर टिकी है।

एक स्टडी रिपोर्ट बताती है कि देश में सेक्स वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 1997 में यौनकर्मियों की संख्या 20,000 थी और 2003-2004 में बढ़कर 3 मिलियन हो गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2006 की एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि देश की 90 प्रतिशत यौनकर्मी 15-35 आयु वर्ग में हैं।

झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां 12 से 15 साल से कम उम्र की लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया है।

देश में प्रतिदिन 2,000 लाख रुपये की वेश्यावृत्ति होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 68 प्रतिशत लड़कियों को रोजगार की आड़ में वेश्यालयों में ले जाया जाता है। इनमें से 17 फीसदी शादी के वादे में फंस गए हैं। 3 मिलियन लड़कियां और महिलाएं वेश्यावृत्ति में शामिल हैं। रूस और मध्य एशिया के खंडित देशों की युवतियों को मुंबई और ठाणे के वेश्यावृत्ति के ठिकानों में पकड़ा गया था। भारत में वेश्यावृत्ति के बाजार को देखते हुए, कई देशों की लड़कियां वेश्यावृत्ति के जरिए पैसा कमाने के लिए भारत की ओर रुख कर रही हैं।

मुंबई पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक, उज्बेकिस्तान की विदेशों लड़कियां वेश्यावृत्ति में सबसे ज्यादा शामिल हैं। गृह कार्यालय के 2007 के आंकड़ों के अनुसार भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक वेश्यावृत्ति में सबसे आगे हैं। 2007 तक, तमिलनाडु में वेश्यावृत्ति के 1,199 और कर्नाटक में 612 मामले दर्ज किए गए थे। ये मामले प्रॉस्टिट्यूशन प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे।

Prostitution Law in india
Prostitution Law in india | Kya India me Prostitution Legal hai

इन देशों में वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा प्राप्त है- Prostitution Legal Countries List

जर्मनी – Germany

जर्मनी में वेश्यावृत्ति भी एक कानूनी पेशा है। यहां सभी सेक्स वर्कर्स के पास टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी अन्य कर्मचारी की तरह उन्हें भी अपनी आय पर टैक्स देना होता है। हालांकि, वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम हैं। कुछ जर्मन शहरों में, यौनकर्मियों को ग्राहकों को खोजने के लिए सड़कों पर खड़े होने की अनुमति नहीं है।

फ्रांस- France

फ्रांस में वेश्यावृत्ति कानूनी है। हालाँकि, 2014 में एक नया कानून लागू किया गया था जो सेक्स के लिए पैसे देना अपराध बनाता है। ऐसा करने पर ग्राहकों पर 2 से 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यूनान – Greece

ग्रीस में वेश्यावृत्ति भी एक कानूनी पेशा है। अन्य लोगों की तरह, यौनकर्मियों को भी अपने स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता होती है।

तुर्की – Turky

तो यहाँ वेश्यावृत्ति एक कानूनी पेशा है। यहां यौनकर्मियों को पंजीकरण कराना होगा और पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।

ब्रिटेन – England

ब्रिटेन में भी सेक्स वर्कर्स के अधिकार हैं। गैर सरकारी संगठनों के विरोध के कारण समय के साथ कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। उदाहरण के लिए, एक यौनकर्मी की तलाश में लाल बत्ती वाले जिलों में धीरे-धीरे गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है।

स्पेन – Spain

किसी अन्य व्यक्ति को देह व्यापार में शामिल होने या उससे लाभ कमाने के लिए मजबूर करना स्पेन में एक अपराध है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इस पेशे में शामिल हो सकता है। यहां भी वेश्यावृत्ति एक कानूनी पेशा है।

मेक्सिको और ब्राजील – Maxico and Brazil

लगभग सभी लैटिन अमेरिकी देशों में वेश्यावृत्ति की अनुमति है। हालांकि व्यवस्थित रूप से देह व्यापार चलाना एक अपराध है, फिर भी यहां यह आम बात है।

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया – New Zeland and Austraila

जबकि पूरे न्यूजीलैंड में वेश्यावृत्ति की अनुमति है, पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग कानून हैं। 2003 में कानून बदलने के बाद से न्यूजीलैंड में यह व्यापार वयस्कों के लिए कानूनी हो गया है।

हॉलैंड – Holand

एम्स्टर्डम का रेड लाइट जिला शायद देह व्यापार के लिए दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। अन्य देशों के विपरीत, जहां लोग छिपते हैं और रेड लाइट जिले में जाते हैं, एम्स्टर्डम में पर्यटक विशेष रूप से इस क्षेत्र को देखने आते हैं।

अमेरिका – America

नेवादा, यूएसए को छोड़कर अधिकांश राज्यों में वेश्यावृत्ति अवैध है। नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र राज्य है जो वेश्यावृत्ति को वैध बनाता है। हालाँकि, नेवादा के कई काउंटियों में वेश्यावृत्ति भी अवैध है।

सवाल जवाब (FAQ)

भारत के किस हिस्से में वेश्यावृत्ति कानूनी है?

भारत में वेश्यावृत्ति सबसे पुराना पेशा है। यह एक सामान्य गलत धारणा है कि भारत में वेश्यावृत्ति अवैध है, बल्कि वेश्यावृत्ति कानूनी है लेकिन वेश्यालय को दलाली देना, उसका मालिक होना और उसका प्रबंधन करना अवैध है। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता भारत के प्रमुख शहर हैं जहां बड़ी संख्या में वेश्यालय अवैध रूप से चल रहे हैं।

भारत में वेश्यावृत्ति कब वैध थी?

यह अधिनियम 1956 में पारित किया गया था और इसे सीता भी कहा जाता है। यह कानून अनिवार्य रूप से कहता है कि वेश्याओं को अपना व्यापार निजी तौर पर शुरू करने की अनुमति है, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से अपना व्यवसाय नहीं कर सकती हैं।

क्या गोवा में वेश्यावृत्ति की अनुमति है?

गोवा में ऐसा कोई कानून नहीं है जो गोवा में बार और क्लबों में नियमित रूप से नृत्य करता हो। हाल के दिनों में, ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें गोवा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर याचना करने के लिए गोवा के विभिन्न हिस्सों में आईटीटीए की धारा 8 के तहत वेश्यावृत्ति में महिलाओं और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है।

SITA ACT क्या है?

मानव तस्करी के निषेध के लिए 1956 में अखिल भारतीय अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम (SITA) पारित किया गया था। इसे बाद में 1986 में भंग कर दिया गया और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम पारित किया गया।

क्या भारत में रेड लाइट एरिया वैध है?

भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी है, लेकिन कई संबंधित गतिविधियाँ जिनमें याचना, अंकुश-क्रॉलिंग, वेश्यालय का स्वामित्व या प्रबंधन, एक होटल में वेश्यावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति, दलाली अवैध हैं।

धारा 370 जमानती है या नहीं?

आईपीसी 370 एक गैर जमानती अपराध है।

भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कौन सा है?

सोनागाछी

वेश्यावृत्ति वाला देश कौन सा है?

जर्मनी दुनिया के उन देशों में शुमार है, जहां वेश्यावृत्ति‍ को सबसे पहले कानूनी अधिकार दिया गया. 1927 से ही यहां वेश्यालयों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई.

निष्कर्ष

हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको इंडिया में सबसे चर्चित और डेली न्यूज़ में आना वाला वेश्यावृत्ति के बारे में है। बहुत से लोगो को तो यह भी नहीं पता है के Kya India me Prostitution Legal hai ? India me Prostitute Leagal hai illegal है ? Supreme Court Statement on Prostitution , Indian Prostitution Act and Rules in Hindi , Sex Worker Rights , The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 in Hindi के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। इसके इलावा अगर पका कोई अन्य सवाल या सुझाव है तो आप निचे कमेंट कर सकते है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए Social media पर फॉलो करे। धन्यावाद।

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