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ELSS Mutual fund kya hai

ELSS Fund में पैसे डबल और TAX Saving भी | ELSS Mutual Fund kya hai

ELSS Mutual Fund kya hai :- हेलो दोस्तों , आज हर कोई पैसे बचने के चक्कर है साथ में ही ऑनलाइन Share और mutual fund broker प्लेटफॉर्म आने की वजह से नौजवानो में भी Mutual Fund में invest करने की आदत बना रहे है । पर हर कोई देखा देखी Mutual Fund में इन्वेस्ट कर रहा है । पर कौन सा Mutual fund sahi hai कौन सा नहीं । पैसे सेव करने पर आपको जो रिटर्न मिलता है उस पर भरी Income tax , Load टैक्स लगते है । पर इस लिए आपको किस Mutual Fund me invest करना है यह हम जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में देने जा रहे है । Mutual Fund ELSS kya hai की पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े ।

1) कुल निवेश योग्य कॉरपस का न्यूनतम 80% इक्विटी या इक्विटी संबंधित इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है।
2) इक्विटी में निवेशित फंड डाइवर्सिफाइड तरीकों- सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन, थीम्स और सेक्टरों में होता है।
3) निवेश की कोई न्यूनतम अवधि नहीं है। बहरहाल, लॉक-इन अवधि तीन वर्षों की होती है।
4) निवेशित राशि पर टैक्स डिडक्शन का फायदा आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत मिलता है।

ELSS Mutual Fund kya hai

Equity Linked Saving Scheme (ELSS) :- म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप शेयर बाजार के टैक्स में भी बचत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में निवेश पर आपको धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा। ईएलएसएस में बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स बचत भी है। दोहरे लाभ के कारण, यह वेतन पाने वालों के बीच कर बचत का एक लोकप्रिय साधन है।

इसकी एक खास बात यह है कि इसमें 3 साल का लॉक-अप पीरियड होता है। ईएलएसएस कैटेगरी में इस तरह के कई फंड हैं, जहां निवेशकों को 3 साल में ढाई गुना तक का रिटर्न मिला है। टैक्स बचत के अलावा ईएलएसएस में कई अन्य लाभ भी उपलब्ध हैं।

ELSS म्युचुअल फंड की विशेषताएं

Lock in Period For ELSS

ELSS में 3 साल की सबसे छोटी लॉक-इन अवधि होती है जो कि सभी टैक्स बचाने वाले निवेश विकल्पों में से बेहतर है। जिसमें FD फिक्स्ड डिपॉजिट, PPF (पब्लिक प्रॉविडेंट फंड), NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम), NSC (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट), आदि शामिल हैं।

High Return

ELSS में अन्य टैक्स सेविंग निवेश की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रिटर्न/ लाभ/ लाभ देने की क्षमता होती है। एक ELSS आपको 15% -18% के बीच रिटर्न/ लाभ/ लाभ प्रदान कर सकता है।

ELSS Tax Saving

आयकरअधिनियम की धारा 80 C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट के अलावा ELSS अन्य टैक्स लाभ भी देता है। FD के विपरीत, एक ELSS द्वारा एक साल में प्राप्त 1 लाख रु. तक के रिटर्न/ लाभ पर टैक्स नहीं लगता है।

SIP for ELSS

ELSS अकेला ऐसा टैक्स सेविंग विकल्प है जो SIP की सुविधा देता है। इस माध्यम से निवेशक न्यूनतम 500 रु. तक की राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं।

ELSS in Hindi
ELSS Mutual Fund kya hai Benefits

ईएलएसएस में किसे निवेश करना चाहिए? Why should to invest into ELSS

चूंकि ईएलएसएस बाजार से संबंधित निवेश विकल्प है, इसलिए यह उन लोगों के लिए एक अच्छा कर बचत विकल्प है जो उच्च रिटर्न/मुनाफा अर्जित करना चाहते हैं। उच्च स्तर का जोखिम लेने के इच्छुक लोगों के लिए, ईएलएसएस निवेश आपकी आय में 5 साल या उससे अधिक की लंबी अवधि में जोड़ते हैं।

जो लोग जोखिम से बचना चाहते हैं और जो लंबी अवधि में ईएलएसएस में निवेश नहीं करना चाहते हैं, वे अपना पैसा अपेक्षाकृत कर सुरक्षित निवेश विकल्पों जैसे एफडी और पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं।

ELSS Mutual Fund सेक्शन 80C टैक्स बचत कितना मिलता है – 80C Tax Saving

टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा टैक्स सेविंग सेक्शन 80c के कारण होती है। आयकर अधिनियम का यह खंड उन निवेशों और खर्चों को सूचीबद्ध करता है जिनके लिए आप पैसे का निवेश करके कर बचा सकते हैं। नियमों के मुताबिक आप इन स्कीमों में जितना पैसा निवेश करेंगे, वह आपकी टैक्सेबल इनकम से काट लिया जाएगा. अब अगर टैक्स का आधार कम होता है तो टैक्स की बचत अपने आप हो जाएगी। धारा 80 सी के तहत, आप अपनी कर योग्य आय से 1.50 लाख रुपये की एकमुश्त कटौती कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं टैक्सेबल इनकम में 1.5 लाख की कटौती होने पर करीब 46 हजार रुपए तक का टैक्स कम हो जाता है।

पैसे निकालने पर कोई टैक्स नहीं। Tax Free Saving

सेक्शन 80सी के तहत पैसा लगाने से टैक्स में छूट का मौका मिलता है। लेकिन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आपको टैक्स बचाने का मौका देता है।

आम तौर पर, जब कहीं निवेश करने से पैसा बढ़ता है, तो बढ़ी हुई राशि को आय के रूप में माना जाता है और उस पर कर लगाया जाता है। लेकिन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के मामले में ऐसा नहीं होता है। आप इसमें निवेश करके अपने पैसे को कितना भी बढ़ा लें, बिना किसी चिंता के मैच्योरिटी राशि का आनंद लें, कोई पूछने नहीं आएगा।

वास्तव में, यदि स्टॉक को एक वर्ष से अधिक समय के लिए निवेश किया जाता है, तो लाभ पर कोई पूंजीगत लाभ कर लागू नहीं होगा। वहीं अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट या एनएससी में पैसा लगाया है तो ब्याज की रकम पर टैक्स लगेगा.

तीन साल तक पैसा नहीं निकाल सकते ? ELSS 3 year Lock in Period

अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया है तो उसे तीन साल के लिए भूल जाएं। इसलिए आप इस पैसे को तीन साल से पहले किसी भी कीमत पर नहीं निकाल सकते। तो फिर फ़ायदा क्या है ? यह सभी कर बचत विकल्पों में सबसे छोटा विकल्प है। इंश्योरेंस, एनएससी, एफडी टैक्स सेविंग्स, पीपीएफ, ईपीएफ में पांच साल या उससे ज्यादा का Lock-In Period है।

नोट: जब आप एसआईपी के माध्यम से ईएलएसएस में निवेश करते हैं, तो प्रत्येक मासिक किस्त को एक अलग निवेश माना जाता है। इसलिए हर अलग किश्त पर तीन साल का लॉक-इन है।

ELSS vs Other Saving Plan Lock in Period
ELSS vs Other Saving Plan Lock in Period

ELSS बनाम अन्य टैक्स सेविंग निवेश विकल्प – ELSS vs Other Saving Plan

टैक्स सेविंग निवेश विकल्पलॉक-इन अवघिरिर्टनरिस्क
ELSS3 वर्ष15%-18%ज़्यादा
FD5 वर्ष6.50%-8.25%कम
PPF15 वर्ष8%कम
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट5 वर्ष8%कम
नेशनल पेंशन सिस्टम रिटायरमेंट तक  (60 वर्ष की आयु)10.81%*मघ्यम
Mutual Fund ELSS vs other Tax Saving Schemes

Top 5 ELSS Mutual Fund

  • L&T टैक्स एडवांटेज फंड
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96
  • DFC Tax Advantage (ELSS) Fund – Direct Plan – Growth
  • Canara Robeco Equity Taxsaver Direct Plan Growth Option
  • Kotak Tax Saver-Scheme-Growth – Direct
  • UTI Long Term Equity Fund – Growth Option – Direct
  • Union Long Term Equity Fund Direct Plan Growth Option
Equity Linked Saving Scheme (ELSS)
Equity Linked Saving Scheme (ELSS)

सवाल-जवाब (FAQ)

ईएलएसएस क्या है?

इक्विटी से जुड़ी बचत योजना या ईएलएसएस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत एक कर-बचत निवेश है। ईएलएसएस में निवेश करके, आप सालाना 1,50,000 रुपये तक की कर छूट का दावा कर सकते हैं और रुपये तक की बचत कर सकते हैं। ईएलएसएस ही एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट के लिए योग्य है। इन फंडों के पोर्टफोलियो में शेयरों जैसे इक्विटी से जुड़े उपकरणों का वर्चस्व है।

ईएलएसएस कैसे काम करता है?

ईएलएसएस म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड का एक वर्ग है जो प्रमुख रूप से इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी प्रतिभूतियों जैसे शेयरों में निवेश करता है। वे एकमात्र प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं। आप एक वर्ष में 1,50,000 रुपये तक की कर छूट का दावा कर सकते हैं और करों में 46,800 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। ये फंड अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 65% इक्विटी में निवेश करते हैं जबकि शेष हिस्सा फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज के लिए आवंटित किया जा सकता है। ये फंड तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं, जो सभी सेक्शन 80C निवेशों में सबसे कम है।

ईएलएसएस किस धारा के तहत आता है ?

ईएलएसएस म्यूचुअल फंड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के प्रावधानों के तहत कर कटौती प्रदान करते हैं। वे एकमात्र प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं जो कर छूट के लिए पात्र हैं।

एसआईपी के जरिए ईएलएसएस में निवेश कैसे करें?

ईएलएसएस में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपके पास फंड हाउस के साथ एक निवेश खाता होना चाहिए। अपना निवेश शुरू करने से पहले आपको अपना केवाईसी सत्यापन भी पूरा करना होगा। एक बार ये चीजें हो जाने के बाद, आप फंड हाउस के पास अपने निवेश खाते में लॉग इन करके खरीद लेनदेन शुरू कर सकते हैं। आपको निवेश के तरीके के रूप में ‘एसआईपी’ चुनना होगा और अनुरोधित विवरण जैसे एसआईपी की आवृत्ति, एसआईपी का टिकट आकार और एसआईपी का कार्यकाल दर्ज करना होगा। निवेश प्रक्रिया को निर्बाध बनाने के लिए, आप अपने बैंक खाते पर ईसीएस सक्रिय करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप अपने बैंकर को अपनी ओर से पूर्वनिर्धारित तिथियों पर अपनी पसंद की फंड योजना में एक निश्चित राशि जमा करने के लिए स्थायी निर्देश भी दे सकते हैं।

3 साल से पहले ELSS कैसे रिडीम करें?

सभी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड तीन साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं। आप निवेश की तारीख से तीन साल के भीतर अपना ईएलएसएस निवेश वापस नहीं ले सकते। इस अवधि के भीतर जुर्माने का भुगतान करने और आपकी इकाइयों को भुनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

ईएलएसएस और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है?

आप ईएलएसएस की तुलना म्यूचुअल फंड से नहीं कर सकते। ईएलएसएस भी एक म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत सालाना 1,50,000 रुपये तक की कर कटौती की पेशकश करता है। ईएलएसएस और अन्य म्यूचुअल फंड के बीच एकमात्र अंतर यह है कि बाद में कर की पेशकश नहीं होती है लाभ।

ELSS टैक्स कैसे बचाता है ?

ईएलएसएस म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड का एकमात्र वर्ग है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत आता है। ईएलएसएस में निवेश करके, आप सालाना 1,50,000 रुपये तक की कर छूट का दावा करने के हकदार हैं। इससे आपको सालाना 46,800 रुपये टैक्स बचाने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको ELSS mutual fund के बारे में अच्छी जानकारी मिला होगा । हमने यह पर ELSS mutual fund in hindi , ELSS Mutual Fund kya hai , Benefits of ELSS mutual fund , ELSS Section 80 benefits , ELSS Returns , ELSS Lock in Period अदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी है । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । हमरे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते है । धन्यावाद।

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