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Types of ITR forms in Hindi

सही ITR Form सेलेक्ट करे वरना…. | Types of ITR forms in Hindi

Types of ITR forms in Hindi :- हेलो दोस्तों , Income tax return file करना बहुत जरूरी है चाहे आपका कोई टैक्स बन रहा हो या नहीं । पर कसी को कौन सी ITR File करना है यह पता होना भी बहुत जरूरी है । क्योके ITR form भी एक दो नहीं कई प्रकार है । इसलिए आपको आपने ITR file करते समय सही वाला ITR Form choose करना होता है ताकि आपको कोई आगे चल के परेशानी न हो । तो आइए इस आर्टिकल के माधियम से हम आपको Income Tax Return file form types की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे । तो ITR form types की पूरी जानकारी के लिए शुरू से अंत तक पूरा पढ़े ।

आईआरटी क्या है – What is ITR

इनकम टैक्स डिक्लेरेशन (ITR) एक ऐसा फॉर्म है, जिसमें टैक्सपेयर्स अपनी कमाई और लागू टैक्स के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देते हैं।

प्रत्येक करदाता को निर्दिष्ट देय तिथि पर या उससे पहले आईटीआर दाखिल करना होगा। आईटीआर मॉडल की प्रयोज्यता करदाता की आय के स्रोतों, प्राप्त आय की राशि और करदाता की श्रेणी जैसे व्यक्तियों, एचयूएफ, कंपनी आदि के आधार पर भिन्न होती है।

इनकम टैक्स रिटर्न प्रकार – Types of ITR forms in Hindi

Income Tax department ने अब तक 7 प्रकार के है जो निचे दिए गए है :-

  • ITR-1 OR SAHAJ
  • ITR 2
  • ITR 3
  • ITR-4 or Sugam
  • ITR 5
  • ITR-6
  • ITR-7
Types of ITR forms in English
Types of ITR forms in English

किसको कौन सा आईटीआर फाइल करना है?

जैसे के ऊपर बताया है के ITR form 7 types के है पर किसके के लिए कौन सा है यह हम आपको यह डिटेल में बताने जा रहे है ।

ITR-1 OR SAHAJ

  • जॉब सैलरी इनकम
  • पेंशन से आय
  • एक घर की संपत्ति से आय (उन मामलों को छोड़कर जहां पिछले वर्षों से नुकसान को आगे लाया गया है)
  • अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी से जीत और रेस हॉर्स से आय को छोड़कर)
  • 5000 रुपये तक की कृषि आय।

ITR 1 फॉर्म का उपयोग कौन नहीं कर सकता है?

  • कुल आय 50 लाख से अधिक
  • कृषि आय 5000 रुपये से अधिक
  • यदि आपके पास कर योग्य पूंजीगत लाभ है
  • यदि आपकी किसी व्यवसाय या पेशे से आय है
  • एक से अधिक घर के रेंट से आय प्राप्त कर रहे है
  • अगर आप एक कंपनी मैनेजर हैं
  • यदि आपने कर वर्ष के दौरान किसी भी समय स्टॉक के गैर-सूचीबद्ध शेयरों में निवेश किया है
  • भारत के बाहर संपत्ति का मालिक (किसी भी इकाई में वित्तीय हित सहित) यदि निवासी है, जिसमें भारत के बाहर स्थित कोई खाता हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकरण शामिल है
  • यदि आप एक साधारण निवासी अनिवासी (आरएनओआर) और अनिवासी हैं
  • विदेशी संपत्ति या विदेशी आय हो

ITR-2

आईटीआर 2  Hindu Undivided Family (HUF) द्वारा उपयोग के लिए है, जिसकी वर्ष की कुल आय में शामिल हैं:-

  • वेतन / पेंशन आय
  • घर के रेंट की आय
  • अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी जीत और घुड़दौड़ आय सहित)।
  • यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं
  • यदि आपने कर वर्ष के दौरान किसी भी समय स्टॉक के गैर-सूचीबद्ध शेयरों में निवेश किया है
  • एक निवासी होने के नाते आम तौर पर निवासी नहीं (आरएनओआर) और अनिवासी
  • पूंजीगत लाभ आय
  • विदेशी संपत्ति/विदेशी आय
  • 5,000 रुपये से अधिक की कृषि आय
इसके अलावा, ऐसे मामले में जहां किसी अन्य व्यक्ति की आय जैसे किसी के पति या पत्नी, बच्चे आदि की आय को निर्धारिती की आय के साथ जोड़ा जाना है, इस रिटर्न फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है जहां ऐसी आय उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी में आती है।

इस ITR-2 का उपयोग कौन नहीं कर सकता

इस रिटर्न फॉर्म का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिसकी Financial वर्ष की सकल आय में किसी व्यवसाय या पेशे से आय शामिल है। इस प्रकार की आय घोषित करने के लिए, आपको ITR-3 या ITR-4 का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।

ITR-3

वर्तमान ITR3 फॉर्म का उपयोग अविभाजित हिंदू व्यक्ति या परिवार द्वारा किया जाना चाहिए, जिनकी किसी Business से इनकम आती हो । निम्नलिखित स्रोतों से आय वाले व्यक्ति आईटीआर 3 जमा करने के पात्र हैं:-

  • किसी व्यवसाय या पेशे के कमाई करते हो
  • यदि आप किसी कंपनी के एकमात्र मालिक हैं
  • यदि आपने कर वर्ष के दौरान किसी भी समय स्टॉक के गैर-सूचीबद्ध शेयरों में निवेश किया है
  • रिटर्न में घर के स्वामित्व से आय, वेतन/पेंशन, और अन्य स्रोतों से आय शामिल हो सकती है
  • अगर आप किसी कंपनी में पार्टनर हो

ITR-4 or Sugam

वर्तमान ITR 4 उन व्यक्तियों, HUF और पार्टनरशिप फर्मों पर लागू होता है, जिनकी कुल आय में निम्नलिखित शामिल हैं:-

  • Ssection 44AD or 44AE के तहत प्रकल्पित आय (presumptive income) योजना के अनुसार Business income
  • Section 44ADA के तहत प्रकल्पित आय योजना के अनुसार Professional income
  • हाउस प्रॉपर्टी इनकम 50 हजार रुपये से अधिक नहीं (हस्तांतरण की जाने वाली हानि या अनुमानित नुकसान की राशि को छोड़कर)
  • 50 लाख रुपये से अधिक की आय वाले अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी और घुड़दौड़ आय को छोड़कर)
Freelance Income :- कृपया ध्यान दें कि एक फ्रीलांसर के रूप में उपर्युक्त स्रोतों से आय अर्जित करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अनुमानित योजना का विकल्प चुन सकता है यदि उनकी सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं।
44एडी, 44एई और 44एडीए के तहत काल्पनिक आय योजना तब होती है जब एक प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति एक धारणा के आधार पर अपनी आय प्राप्त करना चुनता है, अर्थात जब आय की गणना कुल आय/प्रतिशत के आधार पर सबसे कम दर पर की जाती है।
अगर कंपनी का टर्नओवर 2 मिलियन रुपये से अधिक है, तो करदाता को आईटीआर-3 दाखिल करना होगा।

आईटीआर 4 फॉर्म का उपयोग कौन नहीं कर सकता है?

  • अगर आपकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है
  • एक से अधिक घर के स्वामित्व से आय प्राप्त करें
  • यदि आपके पास आय के किसी भी शीर्ष के तहत आगे ले जाया जाने वाला कोई नुकसान या हानि है ( No Carry forward Profit / Loss )
  • किसी भी विदेशी संपत्ति के मालिक हैं
  • आपकी भारत के बाहर किसी भी स्रोत से आय है
  • अगर आप एक कंपनी मैनेजर हैं
  • यदि आपने कर वर्ष के दौरान किसी भी समय स्टॉक के गैर-सूचीबद्ध शेयरों में निवेश किया है
  • Resident not ordinarily resident (RNOR) and non-resident
  • विदेशी संपत्ति या विदेशी आय हो
  • यदि यह अन्य व्यक्ति द्वारा धारित कर को रोकने के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में कर योग्य है।

ITR-5

यह फॉर्म व्यक्तियों, एचयूएफ, कंपनी और फॉर्म आईटीआर -7 दाखिल करने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य सभी के लिए है। जिन्होंने खुद को फर्म, LLPs, AOPs, BOIs के रूप में रजिस्टर्ड करा रखा है। आईटीआर 5 निचे दिए income के लिए फाइल करना होता है :-

  • LLPs (Limited Liability Partnership)
  • AOPs (Association of Persons)
  • BOIs (Body of Individuals)
  • Artificial Juridical Person (AJP)
  • Estate of deceased
  • Estate of insolvent
  • Business trust and investment fund

ITR-6

धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों को आईटीआर -6 फॉर्म में अपना आयकर रिटर्न भरना होगा। धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियां वे हैं जिनकी संपत्ति से होने वाली आय धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी गई है।

ITR-7

यह फॉर्म उन कंपनियों और व्यक्तियों के लिए है जिन्हें धारा 139 (4A), 139 (4B), 139 (4C), या 139 (4D) के तहत फाइल करना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों की आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार छूट दी गई है और जिन्हें आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, वे इस फॉर्म का उपयोग रिटर्न दाखिल करने के लिए कर सकते हैं।-

  • धारा 139 (4ए) के तहत रिटर्न किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए जो पूरी तरह से या पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्वामित्व वाली संपत्ति से आय प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट या अन्य कानूनी दायित्व के अधीन है।
  • एक राजनीतिक दल द्वारा धारा 139 (4बी) के तहत एक रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए, यदि धारा 139 ए के प्रावधानों को लागू किए बिना कुल आय आयकर के अधीन अधिकतम राशि से अधिक है।

Section 139(C) के अंतर्गत कौन कौन आता है

  • वैज्ञानिक अनुसंधान संसथान
  • समाचार एजेंसी
  • Association or institution referred to in section 10(23A)
  • Institution referred to in section 10(23B)
  • निधि या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान
  • अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान।

कौन सी ITR किसके लिए – All Type ITR Form Table

FormApplicabilitySalaryExempt IncomeCapital GainsHouse PropertyBusiness IncomeOther Sources
ITR 1Resident Indian individuals and HUFsYesAgriculture Income <= Rs.5,000NoYes. Only One House property.NoYes
ITR 2HUFs and individualsYesYesNoYesNoYes
ITR 3Partner in a firm, HUF, or individualsYesYesNoYesYesYes
ITR 4Firm, HUF, or individualYesAgriculture Income <= Rs.5,000YesYes. Only One House property.Only for business income that is presumptiveYes
ITR 5LLPs or Partnership FirmsNoYesNoYesYesYes
ITR 6CompaniesNoYesNoYesYesYes
ITR 7TrustsNoYesNoYesYesYes
Types of ITR forms in Hindi table

डाउनलोड करे सभी प्रकार के ITR Forms

ITR Form NameITR Form Download Link
ITR-1Download the ITR 1 Form
ITR-2Download ITR 2 Form
ITR-3Download ITR 3 Form
ITR-4Download ITR 4 Form
ITR-5Ddownload ITR 5 Form
ITR-6Download ITR 6 Form
ITR-7Download ITR 7 Form
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सवाल-जवाब (FAQ)

ITR Form कितने प्रकार के होते है ?

ITR Form कुल 7 प्रकार के होते है :- ITR 1,ITR 2,ITR 3,ITR 4,ITR 5,ITR 6,ITR 7

सैलरी वाले पर्सन को कौन सा ITR Form fill करना होता है ?

सैलरी वाले पर्सन को ITR 1 Form फिल करना होता है , जिसको sehaj ITR Form भी कहते है । पर यह केवल उन्ही के लिए है जिनकी इनकम 50 लाख से निचे है ।

ITR 2 कौन फाइल कर सकता है?

ITR2 उन व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है जिनके पास इनकम तो है, लेकिन किसी व्यवसाय या अन्यथा पेशे के लाभ से नहीं है।

ITR 3 कौन फाइल कर सकता है?

कोई भी व्यक्तिगत करदाता या एचयूएफ आईटीआर 3 दाखिल कर सकता है यदि उन्हें व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ मिलता है।

ITR 4 कौन फाइल कर सकता है?

यह फार्म उन लोगों के लिए है जिनके पास व्यवसाय या पेशे से अनुमानित ( तय नहीं) आय है। वर्तमान ITR 4 उन व्यक्तियों, HUF और पार्टनरशिप फर्मों पर लागू होता है

Freelance income किस ITR form में आता है ?

फ्रीलांसर के रूप में उपर्युक्त स्रोतों से आय अर्जित करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अनुमानित योजना का विकल्प चुन सकता है यदि उनकी सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं।

ITR 5 कौन फाइल कर सकता है?

यह फॉर्म व्यक्तियों, एचयूएफ, कंपनी और फॉर्म आईटीआर -7 दाखिल करने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य सभी के लिए है। जिन्होंने खुद को फर्म, LLPs, AOPs, BOIs के रूप में रजिस्टर्ड करा रखा है।

धार्मिक संस्थानों को कौन सा ITR form select करना होता है ?

ITR 7

राजनीतिक दलों को कौन सा ITR Form fill करना होता है ?

राजनीतिक दलों को आपने मिलने वाले फण्ड इनकम और खर्च के लिए ITR 7 form fill करना होता है ।

लाटरी के पैसे इनकम के लिए कौन सा ITR form भरना होता है ?

इसके लिए आप ITR 1 और 4 को छोड़ के दूसरा कोई भी अपनी फॉर्म अपनी दूसरी इनकम के हिसाब से choose  कर सकते है ।

निष्कर्ष

हम आशा करते है के आपको इस आर्टिकल से आपके Types of ITR forms in Hindi के बारे में सभी शंके clear हो गए होंगे । अभी तक तो ज़्यदातर लोग केवल Salary income ITR file करने के बारे में ही जानते है । पर इसके इलावा के बहुत सरे और भी ITR form है उनके बारे में नहीं पता है । हमने आपके लिए यह पर सभी ITR forms ke bare me विस्तार से बताया है । अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप निचे कमेंट कर सकते है । हमरे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे ।

धन्यावाद।

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