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Inter State Arrest Rules in Hindi

दूसरे राज्य से गिरफ्तार करने कानूनी प्रक्रिया क्या है | Inter State Arrest Rules in Hindi | Bagga Kidnapping Case

क्या है इस पोस्ट में ?

Inter State Arrest Rules in Hindi | क्या तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी? Inter-state arrest procedure | Inter-State Arrests – Drishti IAS | What Is Inter-State Arrest and Its Guidelines | another state arrest rules in india | Can the police arrest a person in another state? Bagga Kidnapping Case

हेलो दोस्तों, हाल के दिनों में आप लोगों ने सुना होगा कि पंजाब के युवा नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ट्विटर कुछ Tweet किए थे। इसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में एफ आई आर दर्ज की गई और उसके बाद पंजाब पुलिस दिल्ली आकर उन्हें गिरफ्तार कर कर पंजाब ले गई। इसके अलावा आप लोगों ने हाल के दिनों में गुजरात के एक युवा नेता जिग्नेश मेवानी को गुजरात पुलिस ने असम से गिरफ्तार किया।

सबसे पहले, दूसरे राज्य की पुलिस को उस पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसे अपनी जांच करनी है। इसके साथ ही, पुलिस को शिकायत अथवा प्राथमिकी (एफआईआर) की कॉपी और अन्य जरूरी दस्तावेज, उस राज्य की मान्य भाषा में अनुवाद करके ले जाना चाहिए, जहां वे आरोपी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं।

Inter State Arrest Rules in Hindi

ऐसे में आप लोगों के मन में सवाल जरूर आता होगा कि क्या एक राज्य के पुलिस दूसरे राज्य में जाकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और अगर कर सकती है तो Inter State Arrest Rules in Hindi है?

पुलिस किस कानून के तहत दूसरे राज्य में जाकर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकती है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पोस्ट को आगे तक पढ़े आइए जाने-

क्या पुलिस दूसरे राज्य में व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकती है? Can the police arrest a person in another state?

राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होती है। अगर राज्य में किसी प्रकार का गंभीर अपराध हो रहा है तो उसकी छानबीन करना पुलिस का प्रमुख ड्यूटी होता है। इसके अलावा अगर आईपीसी की धारा 41 के तहत पुलिस किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी आसानी से कर सकती है। इस प्रकार के कानूनी भारतीय संविधान में वर्णित हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि एक राज्य के पुलिस दूसरे राज्य में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकती है।

  • दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 79 सक्षम अदालतों द्वारा जारी वारंट के आधार पर अंतर-राज्यीय गिरफ्तारी कर सकती है।
  • हाँ, बिना वारंट के दूसरे राजय में जाके बिना स्थानीय पुलिस को सूचित किये गिरफ्तारी के बारे में को स्पष्ट कानून नहीं है।
  • धारा 48 के अनुसार, “एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से अर्थात् जिसे गिरफ्तार करने के लिये उसे अधिकृत किया गया है, भारत में किसी भी स्थान पर ऐसे व्यक्ति का पीछा कर सकता है।
Inter State Arrest Rule in India In Hindi

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दूसरे राज्य में व्यक्ति की गिरफ्तारी कानून – Inter State Arrest Rules in Hindi

  • धारा-78 से लेकर 81 तक में प्रावधान है कि पुलिस अपने जिले से बाहर भी गिरफ्तार कर सकती है।
  • अगर मामला संज्ञेय नहीं है या कम गंभीर है पुलिस सबसे पहले आरोपी को नोटिस भेजेगी अगर इसके बाद भी आरोपी नोटिस का जवाब नहीं देता है तब उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है
  • इस के लिए पुलिस थाना इलाके के मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से वॉरंट जारी करा सकती है और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।
  • सीआरपीसी की धारा-48 के तहत पुलिस अधिकारी को अधिकार है कि वह किसी भी शख्स को अपराध के मामले में भारत में कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है।
  • वहीं धारा-79 में प्रावधान है कि इंटर स्टेट पुलिस द्वारा संबंधित अदालत से जारी वॉरंट के आधार पर गिरफ्तारी की बात करती है।
  • इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि पुलिस को अगर किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य से गिरफ्तार करना है तो अपने साथ वारंट लेकर चलना होगा। इस बात की सूचना उसे उस राज्य के लोकल थाने में देनी होगी।
  • इसके अलावा अगर आपके पास वारंट नहीं है तो और अपराध गंभीर है तो ऐसी स्थिति में आप को लोकल थाने की मदद से अपराधी की गिरफ्तारी आप कर सकते हैं।
  • उसके बाद अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसकी रिमांड ली जाती है ।
  • इसके विपरीत अगर आरोपी दूसरे राज्य में गिरफ्तार हुआ है तो वहां के मैजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाता है और फिर कोर्ट के आदेश से ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट में ले जाती है।

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दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के लिए क्या गाइडलाइंस है – Guidelines for Inter State Arrest

  • सबसे पहले दूसरे राज्य की पुलिस को उस पुलिस स्टेशन से संपर्क करना होगा, जिस के अधिकार क्षेत्र में अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर जा रही है।
  • इसके अलावा पुलिस को अपने साथ एफआईआर की कॉपी और दूसरे प्रकार के अन्य डॉक्यूमेंट ले कर जाने होंगे।
  • दूसरे राज्य में कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंचने के बाद सबसे पहले पुलिस को मदद के लिए संबंधित पुलिस सभी प्रकार के जनकारी प्रदान करें यहां संबंधित थाना प्रभारी के लिए भी यह जरूरी हो जाता है कि वे दूसरे राज्य से आई पुलिस को सभी कानूनी मदद दें।
  • दूसरे राज्य से किसी अन्य राज्य में गिरफ्तार करने आई पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह राज्य से बाहर ले जाने से पहले गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का मौका दे।
  • अगर पुलिस को जरूरत महसूस हो तो गिरफ्तार के व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पेशकर ट्रांजिट रिमांड लिया जा सकता है।
  • राज्य पुलिस सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे की भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे।
  • इस 24 घंटे के समय की गणना में यात्रा के समय को छोड़ दिया जाता है। पुलिस के लिए यह करना इसलिए जरूरी है ताकि वह गिरफ्तार व्यक्ति और हिरासत को न्यायिक आदेश द्वारा उचित ठहरा सके।
  • यहां यह जानना बेहद अहम है कि 24 घंटे की अवधि से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद लौटते वक्त दूसरे राज्य की पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वह संबंधित पुलिस स्टेशन का दौरा करे और डेली डायरी में सभी जरूरी जानकारी लिखे। इस जानकारी में जिस व्यक्ति को राज्य से बाहर ले जाया जा रहा है उसका नाम और पूरा पता, कोई सामान हो तो उसका ब्योरा और पीड़ित का नाम भी शामिल होना चाहिए।

अगर पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पालन ना करे तो क्या होगा – Case on police for kidnapping in hindi

अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है और उसने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। तो उस राज्य की पुलिस किडनैपिंग का केस दूसरे राज्य से आए पुलिस पर दर्ज कर सकती है। क्योंकि अगर आप बिना लोकल पुलिस स्टेशन को बताए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हैं तो यह एक प्रकार का कानून की नजर में अपराध होगा। ऐसी स्थिति में उस पुलिस के ऊपर किडनैपिंग का मामला दर्ज होगा जैसा कि पंजाब के मामले में देखा गया जहां पुलिस ने बिना दिल्ली पुलिस इनफॉर्म किए तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया। ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के ऊपर किडनैपिंग का मामला दर्ज किया है अब देखना बाकी आगे की प्रक्रिया क्या होती है।

25 मार्च को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कश्मीर पंडितों के खिलाफ किए गए अत्याचारों पर ‘कश्मीर फाइल्स’ पर एक बयान दिया। इस बीच उन्हें फिल्म को Tax Free करने की बजाय यू-ट्यूब पर अपलोड करने की सलाह भी दी थी।

क्या है बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा का केस – Tejinder Singh Bagga Case in hindi

क्यों हुई बग्गा पर FIR – FIR on BJP Leader Bagga

उसके बाद बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बागा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विवादित ट्वीट किये। इन ट्वीट्स के खिलाफ अदामी आदमी पार्टी के नेता सनी सिंह अहलूवालिया ने बागा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में बाघा पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने और अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस ने 1 अप्रैल को मोहाली पुलिस साइबर क्राइम स्टेशन में धारा 153-ए, 505, 505 (2), 506 के तहत मामला दर्ज किया था।

पंजाब पुलिस की एक टीम आज दिल्ली के जनकपुरी पहुंची और बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बागा को उनके घर से गिरफ्तार कर मोहाली के लिए रवाना हो गई। लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में तजिंदर बागा के पिता पृथपाल सिंह ने दिल्ली के जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया।

दिल्ली से बग्गा गिरफ्तार – Punjab Police arrest Bagga from Delhi

फिर, FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कोर्ट से सर्च वारंट लिया। अदालत ने अनुरोध किया कि तजिंदर सिंह बागा को ढूंढकर अदालत में लाया जाए। फिर इसी सर्च वारंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से मदद मांगी। तब तक बागा को लेकर निकली पंजाब पुलिस की टीम हरियाणा पार कर रही थी। बग्गा की लोकेशन हासिल करने के बाद हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र के पास नाका लगा दिया और पंजाब पुलिस टीम को बग्गा के साथ रास्ते में मोहाली, पंजाब लौटने के लिए रोक दिया।

कुरुक्षेत्र में हिरयाणा पुलिस ने रोका

अपनी पंजाब पुलिस टीम की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी को पत्र भेजा। इस पत्र के साथ बग्गा के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी भी भेजी। अपने पत्र में, पंजाब पुलिस ने कहा कि उसकी कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी और हरियाणा पुलिस ने उसे अवैध रूप से हिरासत में लेकर सरकारी कार्रवाई में बाधा डाली। बागा अभी कुरुक्षेत्र के पेप्ले में थे, जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने घोषणा की कि वह बागा को पंजाब नहीं दिल्ली पुलिस को सौंप देंगे, और वही हुआ। यहां तीसरी पुलिस यानी दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कुरुक्षेत्र पहुंचे और करीब 7 घंटे के हंगामे के बाद बागा को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

बग्गा को दिल्ली पुलिस की सुरक्षा – Security to Bagga By Delhi Police

इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस ने तजिंदर बागा मामले में पंजाब पुलिस के खिलाफ दो केस भी दर्ज किए हैं। इसमें पहली FIR बग्गा के अपहरण की थी, जबकि दूसरी बग्गा के पिता के बयान के आधार पर उनके साथ मारपीट की है। इसका मतलब यह हुआ कि पंजाब पुलिस बागा को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। पंजाब पुलिस हिरासत से छूटने के बाद बाजा दिल्ली लौट आए। उनके दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने बागा को सुरक्षा भी मुहैया कराई गयी।

BJP Leader Tejinderpal Singh Bagga With His Father
BJP Leader Tejinderpal Singh Bagga With His Father

पंजाब पुलिस का दावा गिरफ्तारी क़ानूनी है

करीब 8 घंटे तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाया। इस बीच, पंजाब पुलिस ने दावा किया कि बागा को पहले 6 बार नोटिस भेजा जा चुका था और उन्होंने नियमों के अनुसार सभी कार्रवाई की थी। मोहाली एसबी ने कहा हम आज छठी चेतावनी के बाद उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। यह गिरफ्तारी कानूनी रूप से की गई थी। ये गिरफ्तारी लीगल तरीके से हुई है। हमने रिकॉर्डिंग की है, दिल्ली पुलिस की रिकॉर्डिंग है उन्होंने इंटिमेशन नहीं ली है।

सवाल जवाब (FAQ)

क्या पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है?

वे अपराध जिनके लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है, जानने योग्य अपराध कहलाते हैं। जैसे हत्या, यौन अपराध, एसिड अटैक, आगजनी, दंगे आदि। आमतौर पर मजिस्ट्रेट अपराध का प्रभार संभालेगा। क्योंकि इस प्रकार के अपराध में पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है।

क्या पुलिस दूसरे राज्य से गिरफ्तार कर सकती है?

जहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 से 60 पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार देती है, वहीं सीआरपीसी की धारा 78 से 81 किसी विशेष स्थान के अधिकार क्षेत्र से बाहर गिरफ्तारी प्रक्रिया का प्रावधान करती है।

क्या मैं अलग-अलग राज्य में मामला दर्ज कर सकता हूं?

केवल उस राज्य में सिविल कार्यवाही दायर की जा सकती है जहां कोई भी पार्टी निवास कर रही है। कुछ भी काम नहीं करता है, तो आप क्षेत्राधिकार के मुद्दे के आधार पर प्राथमिकी को रद्द करने की फाइल करते हैं।

क्या स्थानीय पुलिस राज्य की सीमा पार कर सकती है?

यह अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर गिरफ्तारी की अनुमति देता है जब एक संदिग्ध की “नई खोज” में जिसने अपने क्षेत्र के भीतर अपराध किया हो। हालांकि, कई राज्यों-कैलिफ़ोर्निया में शामिल हैं- एक राज्य के बाहर के अधिकारी को गिरफ्तारी करने के लिए राज्य की सीमा पार करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब संदिग्ध का पीछा किया जा रहा हो, उसने एक गुंडागर्दी की हो।

क्या पुलिस अधिकारी आपको थप्पड़ मार सकता है?

पुलिस को “कानूनी रूप से” किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मारने / मारने की अनुमति नहीं है, जब तक कि वह व्यक्ति वैध गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रहा हो। किसी भी शिकायतकर्ता द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए पुलिस आपको पुलिस स्टेशन जाने के लिए बुलावा/जबरदस्ती नहीं कर सकती है।

निष्कर्ष

हम आशा केते है के इस आर्टिकल से आपको तेजिंदर बग्गा के हाई वोल्टेज गिरफ्तारी ड्रामे के साथ साथ एक राजय को पुलिस के दूसरे राजय में जाकर गिरफ्तार करने के कानून ( Inter State Arrest Rules in Hindi  ) के बारे में भी जानकारी मिल गया होगा। क्या कोई पुलिस दूसरे राजय में जाकर अपराधी को पकड़ सकती है ? दूसरे राजय में गिरफ्तारी करने से पहले और बाद के Rules क्या है ? Police किडनैपिंग क्या है ? अदि सवालों का जवाब मिल गया होगा । अगर आपका इसके इलावा अन्य कोई सवाल या सुझाव है तो आप निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे। धन्यावाद।

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