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Inner Line Permit kya hota hai

क्या अपने ही देश में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है | Inner Line Permit kya hota hai

Nagaland Inner Line Permit: ILP | इनर लाइन परमिट सिस्टम-हिंदी | Inner Line Permit to visit Arunachal Pradesh – Sonitpur District | Inner Line Permit (eILP) | District East Siang | inner line permit states | Inner Line Permit kya hota hai

हेलो दोस्तों , वैसे तो इंडिया का सविधान Article 19 देश के नागरिको को आदेश में कहि भी जाने या रहने की आज़ादी देता है। पर क्या आपको पता है देश के कुछ एरिया ऐसे भी है यह पर जा ही नहीं सकते या फिर जाने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा परमिट …….! हाँ परमिट लेना पड़ता है । तो कौन कौन सी जगह है यह आप जा नहीं सकते या परमिट की जरूरत है । अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है । Inner Line Permit क्या है ? कौन कौन से एरिया में नहीं जा सकते ? इस सभ की जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े :-

इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit) को एक प्रकार से वीजा ऑन अराइवल भी कहते हैं। देश में आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां भारतीयों को भी जाने के लिए अनुमति लेनी होती है। इसी अनुमति को इनर लाइन परमिट कहते हैं।

Inner Line Permit kya hai

इनर लाइन परमिट – Inner Line Permit kya hota hai

  • यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। भारतीय नागरिकों को एक किसी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिये  यात्रा करने की अनुमति है।
  • इसे 1873 के ईस्ट बंगाल बाउंड्री रेगुलेशन के आधार पर लागू किया गया था।
  • यह अधिनियम पूर्वोत्तर पहाड़ी जनजातियों के ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए किया गया था, क्योंकि वे अक्सर ब्रिटिश नागरिकों के संरक्षित क्षेत्रों में घुसपैठ करते थे।
  • इसके तहत दो समुदायों के बीच इनर ज़ोनिंग लाइन नामक एक काल्पनिक रेखा बनाई गई ताकि दोनों पक्षों के लोग बिना परमिट के एक-दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश न कर सकें।

एक इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को आईएलपी-संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। यह प्रणाली आज 4 उत्तर पूर्वी राज्यों: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में प्रभावी है। एक भारतीय नागरिक इनमें से किसी भी राज्य का दौरा नहीं कर सकता, जब तक कि वह उस राज्य से संबंधित न हो। और न ही आप आईएलपी में निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक यहां रह सकते हैं। ILP संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसे ऑनलाइन या शारीरिक रूप से आवेदन करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है।

Inner Line Permit | Visa On Arrival
Inner Line Permit | Visa On Arrival

Inner Line Permit Details – ILP Details in Hindi

किसको जरूरत होती हैनागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों, और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के पीआईओ / एनआरआई / ओसीआई और विदेशी नागरिकों को भी इन क्षेत्रों में जाने के लिए पीएपी (संरक्षित क्षेत्र परमिट) या आरएपी (प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट) नामक परमिट की आवश्यकता होती है।
कौन जारी करता हैGovernment of State
Validity15 to 30 days
IPL Applicable inराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे संवेदनशील क्षेत्र। देश के कुछ दूरदराज के हिस्सों में मूल संस्कृति और स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा में मदद करने के लिए।
IPL Fees50 to 400 INR
IPL Apply Modesऑफलाइन
ऑनलाइन
आवश्यक दस्तावेज़वैध राष्ट्रीयता प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि) की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी
मान्य फोटो आईडी
पासपोर्ट आकार के चित्र
Inner Line Permit kya hota hai Details in Hindi

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कहाँ कहाँ ले लिए ILP जरूरी है – ILP States and Area List of India

अरुणाचल प्रदेश – Inner Line Permit Arunachal Pradesh

अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया। असम या नागालैंड के साथ अंतरराज्यीय सीमा के पार किसी भी चेक गेट के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ILP आवश्यक है। अस्थायी आगंतुकों के लिए एक आईएलपी 15 दिनों के लिए वैध है और इसे बढ़ाया जा सकता है। जबकि राज्य में रोजगार लेने वालों और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों के लिए एक वर्ष के लिए वैध है। अरुणाचल प्रदेश सरकार आगमन पर परमिट प्रणाली को लागू करने की योजना बना रही है। आप निचे दिए लिंक पर Arunachal Pradesh ILP Area map देख सकते है:-

मिजोरम – Inner Line Permit Mizoram

अंतर-राज्यीय सीमाओं के पार किसी भी चेक गेट के माध्यम से मिजोरम में प्रवेश करने पर IPL आवश्यक है। आमतौर पर, आगंतुकों को एक “अस्थायी ILP” जारी किया जाता है, जो 15 दिनों के लिए वैध होता है और इसे असाधारण परिस्थितियों में एक महीने तक बढ़ाने की संभावना के साथ 15 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, एक स्थानीय निवासी या सरकारी विभाग के प्रायोजन के साथ, एक “नियमित ILP” प्राप्त किया जा सकता है, जो 6 महीने के लिए वैध है और प्रत्येक 6 महीने के लिए दो बार नवीनीकृत किया जा सकता है। यदि हवाई मार्ग से आते हैं, तो आइजोल में लेंगपुई हवाई अड्डे पर आगमन पर एक ILP प्राप्त किया जा सकता है।

Temporary ILP

रेजिडेंट कमिश्नर,नई दिल्ली में मिजोरम के, संपर्क अधिकारी – सिलचर, शिलांग, गुवाहाटी, कोलकाता, उप। लेंगपुई में हवाई अड्डे की सुरक्षा के प्रभारी पुलिस अधीक्षक कन्हमुन पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, बैराबी और एसडीओ © नगोपा को 15 (पंद्रह) दिनों से अधिक की अवधि के लिए फॉर्म ई में अस्थायी आईएलपी जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। संबंधित उपायुक्त को सूचना के साथ वास्तविक आगंतुक/पर्यटक या व्यापार प्रतिनिधि। 4 या अधिक व्यक्तियों के समूह के लिए Restricted Area Permit(RAP) मिजोरम सरकार से नई दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी में तैनात संपर्क अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 4 से कम व्यक्तियों के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से RAP प्राप्त करना होगा।

Regular ILP

आइजोल जिले के उपायुक्त, लुंगलेई जिला, कोलासिब जिला, ममित जिला, सेरछिप जिला, चम्फाई जिला, लवंगतलाई जिला और सैहा जिला या उनकी ओर से उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य संबंधित अधीनस्थ अधिकारी नियमित आईएलपी जारी करने के लिए सक्षम होंगे। एक प्रायोजक की उपलब्धता के अधीन 6 (छह) महीने से अधिक की अवधि नहीं, जो एक वास्तविक स्वदेशी निवासी है।

Vairengte Checkpost at Assam-Mizoram border
Mizoram ILP Check Post | Vairengte Checkpost at Assam-Mizoram border

नागालैंड – Inner Line Permit Nagaland

किसी भी व्यक्ति, भारतीय नागरिक और विदेशी, दोनों के लिए, जो नागालैंड के मूल निवासी नहीं हैं। इनर लाइन परमिट (ILP) को इस तरह के रूप में और ऐसी शर्तों के साथ प्राप्त करना अनिवार्य है, जैसा कि नागालैंड सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। सीमित अवधि के लिए नागालैंड राज्य में प्रवेश करने के लिए ILP issue किया जाता है।

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मणिपुर – Inner Line Permit Manipur

11 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इस आशय के आदेश पर हस्ताक्षर करने के साथ इनर लाइन परमिट (ILP) शासन को मणिपुर तक बढ़ा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में घोषणा करने के दो दिन बाद यह फैसला आया है कि आईएलपी को पूर्वोत्तर राज्य में विस्तारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है जहां आईएलपी व्यवस्था लागू है।

लक्षद्वीप – Inner Line Permit Lakshdeep

लक्षद्वीप सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस द्वीप क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट अनिवार्य है। लक्षद्वीप के लिए ILP प्राप्त करना बहुत कठिन है क्योंकि इसके कई नियम और कानून पूरे करने हैं।

लेह लदाख – Inner Line Permit Leh

पहले लद्दाख में लेह जिले के कुछ हिस्सों के लिए ILP की आवश्यकता होती थी। 1 मई 2014 से प्रभावी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक परिपत्र द्वारा इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था, हालांकि विदेशी नागरिकों को इस क्षेत्र के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। ILP को 2017 में लेह में फिर से लागू किया गया था। केवल 2021 में इसे फिर से हटा दिया गया था।

leh Ladakh ILP Check Post
leh Ladakh ILP Check Post

अन्य स्टेट – Inner Line Permit for Other State

इसके इलावा देश के अन्य कई राजय में भी कुछ हिस्सों के लिए ILP को लागु किया गया है । खास करके Border के साथ लगने वाले खेत्रो के लिए जैसे के

  • हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर साइड हिस्से
  • राजस्थान के बॉर्डर एरिया भाग
  • पूरा सिक्किम
  • उत्तराखंड के बॉर्डर साइड हिस्से
  • जम्मू और कश्मीर के हिस्से

राज्य में बाहरी लोगों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए मेघालय, असम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ILP की शुरुआत की भी मांग चल रही है।

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आईएलपी कार्ड कौन जारी करता है? Inner Line Permit issued By State Government

एक आईएलपी कार्ड संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसे ऑनलाइन या सीधे आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है। आईएलपी कार्ड यात्रा की तारीखों को इंगित करता है और राज्य के विशेष क्षेत्रों को भी निर्दिष्ट करता है जहां आईएलपी धारक यात्रा कर सकता है।

सवाल जवाब (FAQ)

ILP फुल फॉर्म क्या है ?

Inner Line Permit

वीजा ऑन अराइवल किसे कहते है ?

Inner line perrmit को ही Visa on Arrival कहते है । देश में अभी कई स्टेट और एरिया है यह आप बिना अनुमति के नहीं जा सकते । जिसके लिए आपको स्थानीय गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है । जिसके लिए ILP issue किया जाता है ।

इंडिया में कहाँ कहाँ जाने के लिए LIP की जरूरत पड़ती है ?

संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के हिस्से
जम्मू और कश्मीर के हिस्से
पूरा मणिपुर
पूरा मिजोरम
पूरा नागालैंड
राजस्थान के भाग
पूरा सिक्किम (आंशिक रूप से संरक्षित क्षेत्र में और आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में)
उत्तराखंड के हिस्से

निष्कर्ष

हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit) किसे बोलते है ?Inner Line Permit kya hota hai? Inner line Permit किसके लिए जरूरी है ? ILP कहाँ कहाँ के लिए जरूरी है ? कौन से एरिया में जाने के लिए ILP की आवशकता है ? ILP requirement , Documents , Fees , Issue कौन करता है ? आदि के बारे में सभी जानकारी दिया है । अगर पका कोई अन्य सवाल या सुझाव है तो आप निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे। धन्यावाद।

नोट :- हम अगले आर्टिकल में ऊपर बताए सभी ILP area Pass apply kaise kre के बारे में लेकर आएगे। सो कृपया यह पर चेक करते रहे ।

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