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Atal Pension Yojana (APY) अटल पेंशन योजना क्या है ?

भारत सरकार की तरफ से देश के 60 वर्ष की आयु के पश्चात् रू.1000, रु.2000, रु.3000,, रु.4000, रु.5000 प्रभतमाह की माभसक पेंशन प्रदान करने की गारंटी प्रदान करती है। ताकि इस उम्र में देश के बजुर्गो को कोई आर्थिक परेशानी ना आए ।  Atal Pension Yojana (APY)  1 जून, 2015 से शुरू की गयी है ।

 

अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए शर्ते ? Benefits of Atal Pension Yojana (APY)

Atal Pension Yojana (APY)  60 वर्ष की आयु के पश्चात् रू.1000, रु.2000, रु.3000, रु.4000, रु.5000 प्रभतमाह की माभसक पेंशन प्रदान करने की गारंटी प्रदान करती है।

Atal Pension Yojana (APY) में शामिल होने के अभिदाता भारत  का नागरिक होना चाहिए  तथा उसकी आयु 18-40 वर्ष होनी चाहिए  ।

अभिदाता किसी भी  बैंक शाखा/डाकघर के माध्यम से (आनलाईन/आफलाईन तरीके से, जो भी  उपलब्ध हो) NPY (National Pension Yojna)  एपीवाई में शाभमल हो सकता है।

नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Yojna) क्या है ? पूरी जानकारी यहां पड़े:- https://hindishobha.com/national-pension-system-2020

आप आपने जान धन योजना खाते से भी इसे शुरू कर सकते है । Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) की ज्यादा जानकारी के लिए यह देखे https://hindishobha.com/pradhan-mantri-jan-dhan-yojana  

Atal Pension Yojana (APY)  खाते में नामांकन  में और पति/पत्नी की जानकारी प्रदान करना अनवार्य  है।

बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से हर 1,3,6 महीने के अंतराल से जमा होते है ।

अंशदान स्तर, निश्चित मासिक पेंशन और रिटर्न अभिदाता और नॉमिनी को अलग अलग है , जो के शामिल होने की आयु के मुताबिक है । पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए टेबल को देखे ।

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आप अपनी उम्र और भरने वाली राशि  के  हिसाब से मिलने वाे लाभ के लिए  डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी चैक कर सकते है Pension Calculator

कब मिलता है  Atal Pension Yojana (APY)  का पैसा

60 वर्ष पूरे होने पर लाभपात्री को  खाता बंद करने का फार्म और अन्य सम्बंदित  दस्तावेज़ सम्बंदित  बैंक/एपीवाई-एसपी शाखा में जमा करना होगा। यह आपने अपनी इस योजना के लिए शुरू किआ था

अभिदाता को NPY खाता बंद होने के फार्म जमा करने के बाद, NPY खाते से जुडे बचत बैंक खाते को बंद नहीं करना
चाहिए , क्योके एपीवाई खाता बंद होने से अभिदाता को जो समापन राशि प्राप्त होती है, वह एपीवाई से जुडे बैंक खाते में अंतररत की जाती है और इस बचत खाते के बंद होने समापन राशि  के जमा होने में समस्या आ सकती है।

वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।

60 वर्ष से पहले या बाद अभिदाता की मृत्यु होने पर , नामांकन ( पति / पत्नी ) सम्बंदित बैंक में जा के इस योजना के लाभ के लिए अप्लाई कर सकता है । इस सूरत में नामांकन किए हुए व्यक्ति को इस योजना के लाभ का भुगतान किया जाएगा ।

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किस राज्य से कितने लाभपात्री इस योजना से जुड़े है इस के लिए ऊपर दिए गयी फोटो में देखे 

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ज्यादा जानकारी के लिए आप Atal Pension Yojana (APY) की वेबसाइट पर जा सकते है https://www.npscra.nsdl.co.in

या फिर निचे दिए गए नंबर पर समरक कर सकते है 

NSDL e-Governance Infrastructure Limited
1st Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013
Tel. (022) 2499 3499
Fax (022) 2495 2594/ 2499 4974

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