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Insurance Income Tax Benefit kya hai

[Tax Benefits] Income Tax Benefit on Life Insurance and Health Insurance Income Tax Benefit kya hai

Insurance Income Tax Benefit kya hai :- हेलो दोस्तों, अगर आप Insurance Policy Tax Save के लिए Buy करना चाहते हैं तो आज के तारीख में आपको कई प्रकार के Insurance Policies मिल जाएंगे। जिससे आप अगर खरीदते हैं तो आपको एक निश्चित अवधि के अंतर्गत Income tax Rebate मिलेगी। इसलिए आपके Insurance Tax benefit नाम का शब्द आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। आखिर में Insurance के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्टिकल को आखिर तक पढ़ेंगे आइए जाने- 

Insurance Income Tax Benefit kya hai 

जीवन बीमा योजना के लिए भुगतान किए गए सभी प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (सी) के तहत कटौती के लिए पात्र हैं। कटौती योग्य के रूप में दावा की जाने वाली अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये है। पॉलिसीधारक/नामित व्यक्ति को भुगतान किए गए लाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10डी) के तहत कर-मुक्त हैं।

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Life Insurance Tax Benefits in Hindi

ITR Section 80C : पूरे जीवन, मनी बैक पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जैसी जीवन बीमा पॉलिसी पर भुगतान किए गए प्रीमियम – Income Tax Act, 1961 Section 80C के तहत कर कटौती के लिए योग्य हैं। अधिकतम कटौती जो हो सकती  1,50,000 छूट इनकम टैक्स के द्वारा दी जाएगी।

Health Insurance Tax Benefits in Hindi

ITR Section 80D:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के तहत कर कटौती का दावा Health Insurance Policy के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए किया जा सकता है। धारा 80डी के तहत ₹5000 की आपको छूट इनकम टैक्स के द्वारा मिल सकती है I सही बात है कि इसका लाभ ऐसे लोगों को दिया जाएगा , अपने जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के तहत कर कटौती का दावा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए किया जा सकता है। धारा 80डी के तहत दावा की जा सकने वाली कुल कटौती इस प्रकार है:

MEMBERS INSUREDTOTAL DEDUCTION
Self and familyRs. 25,000
Self and family + ParentsRs. 50,000 (Rs. 25,000 + Rs. 25,000)
Self and family + Parents (senior citizens)Rs. 75,000 (Rs. 25,000 + Rs. 50,000)
Self (senior citizen) and family + Parents (senior citizens)Rs. 1,00,000 (Rs. 50,000 + Rs. 50,000)
Health Insurance – Tax Advantage
  • उपरोक्त सीमाओं के भीतर चिकित्सा जांच या निवारक स्वास्थ्य जांच पर किए गए खर्च के लिए 5,000 का दावा किया जा सकता है।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को बढ़ाकर रु. 50,000 रुपये से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 30,000 (बजट 2018 में घोषित)। सेक्शन 80डी के तहत टैक्स बेनिफिट्स का दावा हेल्थ इंश्योरेंस राइडर्स और क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर भी किया जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत दुर्घटना नीतियों या व्यक्तिगत दुर्घटना सवारों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम इस धारा के तहत कर कटौती के लिए योग्य नहीं है।

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Conditions For Claiming Tax Benefits on Life Insurance and Health Insurance Policies

  • यद्यपि आप Health Insurance Premium का भुगतान नकद में कर सकते हैं, आप कर लाभों का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आयकर नियम नकद में भुगतान किए गए प्रीमियम पर करों की कटौती की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि आप अलग-अलग कर लाभों का आनंद लेने के लिए चेक, ऑनलाइन बैंकिंग, मनी ऑर्डर या क्रेडिट कार्ड द्वारा अपने प्रीमियम का भुगतान करना चुनें। निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए नकद भुगतान Section 80D के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं।
  • Section 80 C के तहत कर कटौती का दावा करने के लिए, सुनिश्चित करें कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रीमियम सुरक्षा जमा के 10% से अधिक नहीं है। यदि आप इस संख्या से अधिक हैं, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप जिन लाभों का दावा कर सकते हैं, वे सुरक्षा जमा के 10% तक सीमित होंगे। धारा 10 (10d) के मामले में, कर छूट बीमित राशि के 10% से अधिक प्रीमियम के अधीन नहीं है।
  • धारा 80सी और धारा 80डी कर कटौती का दावा केवल उन वर्षों के लिए किया जा सकता है जिनमें आपने प्रीमियम का भुगतान किया था। यदि आप एकल जीवन बीमा पॉलिसी चुनते हैं, तो आप धारा 80सी के तहत कर लाभ का दावा वर्ष में केवल एक बार कर सकते हैं, जिस वर्ष आप प्रीमियम का भुगतान करेंगे।

निष्कर्ष

हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको Insurance Income Tax Benefit kya hai  में अच्छी जानकारी मिला होगा । क्योके Insurance आपको आपके Insurance Premier पर Income tax saving में हेल्प करता है । जिसके चलते आप अपने निजी फायदे के साथ साथ Income tax में भी छूट पा सकते है। आप अपने सवाल या सुझाव नीच कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए Social media पर फॉलो करे। धन्यावाद।

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